नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की कथित हत्या से जुड़े मामले को राज्य की स्थानीय अदालत से हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया। न्यायमूर्ति एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी द्वारा मामले को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के उनकी पत्नी और बेटी द्वारा उठाई गई आशंकाएं वाजिब हैं।
याचिकाकर्ताओं का मौलिक अधिकार
अदालत ने कहा कि मृतक की बेटी और पत्नी होने के नाते याचिकाकर्ताओं का मौलिक अधिकार है और उनकी वैध अपेक्षा है कि आपराधिक मुकदमा निष्पक्ष तरीके से चलाया जाए। सीबीआई ने आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के आदेश पर जुलाई 2020 में जांच का जिम्मा संभाला। मामला पहले कडप्पा (आंध्र प्रदेश) के पुलिस स्टेशन पुलिवेंदुला में दर्ज किया गया था। 2019 के आम चुनाव से एक महीने पहले पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी की 15 मार्च, 2019 को पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।