EPFO New Rules: कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों की जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) में कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। प्रमुख बदलावों में से एक EPF सदस्यों के लिए न्यूनतम जीवन बीमा लाभ का इंप्लीमेंटेशन है। इसके तहत ऐसे कर्मचारियों को भी बीमा का लाभ मिलेगा जिन्होंने हाल ही में नौकरी ज्वाइन की थी और सर्विस के एक साल के भीतर ही उनका निधन हो गया। इसका उद्देश्य मृतक ईपीएफ सदस्यों के परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा (Financial Protection) को मजबूत करना है। 28 फरवरी, 2025 को एक बैठक में घोषित इन बदलानों से बीमा भुगतान में वृद्धि और कवरेज का विस्तार करके सालाना हजारों परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलेगा लाभ
ये फैसले केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में लिए गए। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की। इसके साथ ही EPF खाताधारकों के लिए 8.25% वार्षिक ब्याज दर की भी सिफारिश की गई है। इन बदलावों से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
अब कम समय तक जॉब करने वालों को भी मिलेगा लाभ
पहले अगर किसी कर्मचारी की एक साल की नौकरी पूरी करने से पहले निधन हो जाता था, तो उसके परिवार को कोई बीमा लाभ नहीं मिलता था। लेकिन, अब इस नियम को बदल दिया गया है। अब यदि किसी कर्मचारी की एक साल से पहले ही मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 50,000 रुपये का बीमा मिलेगा। इस फैसले से हर साल 5,000 से ज्यादा परिवारों को फायदा मिलेगा। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) शामिल है, जो एक महत्वपूर्ण सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के रूप में काम करता है। यह कार्यक्रम EPF सदस्यों के आश्रितों को उनके रोजगार के दौरान सदस्य की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
ऐसी स्थिति में भी परिवार को मिलेगा लाभ
पहले कोई कर्मचारी कुछ समय तक PF में अपना योगदान नहीं देता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसे सेवा से बाहर मान लिया जाता था और परिवार को EDLI स्कीम का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अब यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु उसकी आखिरी PF जमा करने के छह महीने के अंदर हो जाती है और उसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज है, तो उसके परिवार को बीमा का लाभ मिलेगा। इस बदलाव से हर साल 14,000 से ज्यादा कर्मचारियों के परिवारों को मदद मिलेगी।
नौकरी बदलने पर भी मिलेगा बीमा का लाभ
EPFO ने लगातार नौकरी के दौरान बीच में नौकरी छोड़ने और दूसरी नौकरी मिलने के बीच में आने वाले गैप को लेकर भी अपने दृष्टिकोण में भी संशोधन किया है। पुराने नियम के तहत नौकरी बदलने के दौरान एक-दो दिन का गैप आ जाता था, तो उनके परिवारों को EDLI का लाभ प्राप्त करने से अयोग्य माना जाता था। लेकिन अब इस नियम को सरल बना दिया गया है। अगर दो नौकरियों के बीच 2 महीने तक का अंतर भी हो तो कर्मचारी की सेवा लगातार मानी जाएगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को ₹2.5 लाख से ₹7 लाख तक का बीमा लाभ मिलेगा, भले ही उन्होंने तुरंत दूसरी नौकरी न पकड़ी हो। इस बदलाव से हर साल 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों के परिवारों को फायदा होगा।
PF जमा करने में देरी पर राहत
पहले अगर कोई कंपनी कर्मचारियों का PF समय पर जमा नहीं करता था तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ता था। अब इस नियम में भी बदलाव कर दिया गया है। अब PF जमा करने में देरी पर सिर्फ 1% प्रति माह जुर्माना लगेगा, जिससे कंपनियों को राहत मिलेगी।