एलन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार पर मुकदमा किया है। न्याय के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में सरकार के आदेश के खिलाफ अपील की है। कंपनी ने आरोप लगाया है कि सरकार कंपनी की भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रही है। कंपनी से ज्यादा और गैर जरुरी जानकारी मांगी जा रही है।
एक्स कंपनी का दावा है कि सरकार की मांगी जानकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (a) और 21 का उल्लंघन करती है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार की बात करता है।
क्या है पूरा मामला?
केंद्र सरकार ने सहयोग नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। इसके जरिए अधिकृत अधिकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई कंटेंट हटाने के लिए कंपनियों को आदेश दे सकते हैं। मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गया। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पोर्टल को वैध करार दिया था।
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केंद्र सरकार का मत है कि यह पोर्टल ऑनलाइन अवैध कंटेंट पर रोक लगाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाने के लिए है। इंटरनेट पर अफवाह और गलत जानकारी, फर्जी कंटेंट और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगी। वहीं कंपनी ने तर्क दिया है कि इस पोर्टल से निजता और फ्री स्पीच के अधिकार का उल्लघंन होगा। इसके लिए कंपनी ने हाईकोर्ट ने फिर याचिका दाखिल की है।
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