Air India: 'पायलट ने महिला मित्र को कॉकपिट में बिठाया...', एयर इंडिया पर DGCA ने ठोंका 30 लाख का जुर्माना

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Air India: एयर इंडिया के एक पायलट को अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में बिठाना महंगा पड़ा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने शुक्रवार को एयर इंडिया पर बड़ी कार्रवाई की है। डीजीसीए ने इसे बड़ी लापरवाही माना और जांच के बाद पूरे मामले को सुरक्षा और संवेदनशीलता से जोड़कर देखा। महानिदेशालय ने एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है। पायलट को तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। जबकि को-पायलट को चेतावनी दी गई है।

दिल्ली से दुबई उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI 915 के पायलट ने अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में बिठाया। यह पूरा मामला 27 फरवरी का है। इस मामले की एयर इंडिया के सीईओ को एक क्रू मेंबर ने शिकायत की थी। इस मामले की एयर इंडिया भी जांच कर रही है। हम डीजीसीए के फैसले को स्वीकार करते हैं। हालांकि, हम इस दावे को खारिज करते हैं कि शिकायत के जवाब में एयर इंडिया द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे कई आरोप थे, जिन पर नियत प्रक्रिया और गोपनीयता के साथ काम करने की जरूरत थी, और जो शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद शुरू हो गए थे।

एयर इंडिया का कहना है कि हम अपने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर हुए खिलवाड़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।

डीजीसीए ने कहा- पायलट लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड

डीजीसीए ने कहा कि विमान नियम 1937 के तहत निहित अपने अधिकार के दुरुपयोग और लागू डीजीसीए नियमों के उल्लंघन की अनुमति देने के लिए पीआईसी (पायलट इन कमांड) के पायलट लाइसेंस को तीन महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। नियामक ने सह-पायलट को चेतावनी भी जारी की। नियामक का कहना है कि को-पायलट ने इस उल्लंघन के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाई।

नियामक ने एयर इंडिया को ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया, जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया।

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