---विज्ञापन---

Deepfake पर मोदी सरकार जारी करेगी एडवाइजरी, सोशल मीडिया यूजर्स के लिए बेहद अहम खबर

Deepfake viral video Central government Action on Social media platform Advisory issue: सोशल मीडिया यूजर्स के लिए जरूरी खबर है। केंद्र सरकार डीपफेक जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एडवाइजरी जारी करेगी। जिसके बाद पीड़ित यूजर्स कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकेंगे और इस दौरान अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्शन नहीं लेते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Edited By : khursheed | Updated: Dec 5, 2023 19:57
Share :

Deepfake viral video Central government Action on Social media platform Advisory issue: डीपफेक और गलत सूचना प्रचारित करने से संबंधित मामलों को लेकर केंद्र सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एडवाइजारी करने वाली है। इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि आईटी मंत्रालय अपने संबंधित प्लेटफार्मों पर डीपफेक और गलत सूचना के प्रसार से निपटने के लिए 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अगले दो दिनों में सोशल मीडिया को सलाह जारी करेगा। केंद्र मंत्री ने सोशल मीडिया बिचौलियों के साथ गलत सूचना और डीपफेक पर दूसरी ‘डिजिटल इंडिया डायलॉग्स’ बैठक बाद से हुई प्रगति की समीक्षा की। उस समय केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी नीतियों में बदलाव करने के लिए सात दिन की समय सीमा दी थी।

आदेश का पालन न करने पर की जाएगी कार्रवाई

चन्द्रशेखर ने कहा कि प्लेटफॉर्मों के अनुपालन और सुरक्षा और विश्वास को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए एक नए संशोधित ITR नियमों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। डीपफेक वर्तमान आईटी नियमों विशेष रूप से नियम 3(1)(बी) के तहत कार्रवाई के अधीन हो सकता है, जो यूजर्स की शिकायतें प्राप्त होने के 24 घंटों के भीतर 12 प्रकार की सामग्री को हटाने का आदेश देता है। सरकार भविष्य में भी ऐसे 100 फीसदी उल्लंघनों पर आईटी नियमों के तहत कार्रवाई करेगी।

---विज्ञापन---

News24 अब WhatsApp पर भी, लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़िए हमारे साथ

News 24 whatsapp channel

---विज्ञापन---

 

ये भी पढ़ें: बैंक कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी! केंद्र सरकार जल्द देगी Holiday को लेकर तोहफा, संसद में दी गई जानकारी

उन्होंने आगे कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी यूजर या सरकारी प्राधिकरण से रिपोर्ट प्राप्त होने पर 24 घंटे के भीतर ऐसी सामग्री को हटाने का आदेश दिया गया है। इस आदेश का पालन न करने पर पीड़ित व्यक्तियों को भारतीय प्रावधानों के तहत अदालत में जाने का अधिकार होगा। जो लोग खुद को डीपफेक से प्रभावित पाते हैं, मैं आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करता हूं। आईटी मंत्रालय पीड़ित यूजर्स को डीपफेक के संबंध में एफआईआर दर्ज करने में मदद करेगा।

ये भी पढ़ें: हाईकोर्ट की Live Streaming में चला अश्लील Video, जज ने लिया कड़ा एक्शन

HISTORY

Edited By

khursheed

First published on: Dec 05, 2023 07:57 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें