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अगर पत्नी पढ़ी-लिखी है तो क्या उसे नौकरी करने के लिए मजबूर किया जा सकता है? पढ़िए हाईकोर्ट की टिप्पणी

Can be educated wife forced to do job?: अदालत ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करने दौरान दी। जिसमें उसने अपनी पत्नी को मिलने वाले अंतरिम गुजारा भत्ते को 25,000 रुपये प्रति माह से घटाकर 15,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की थी।

Edited By : khursheed | Updated: Oct 26, 2023 00:12
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अगर पत्नी पढ़ी-लिखी है तो क्या उसे नौकरी करने के लिए मजबूर किया जा सकता है? पढ़िए हाईकोर्ट की टिप्पणी

Can be educated wife forced to do job ? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए कि पत्नी ग्रेजुएट है तो उसे नौकरी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और यह नहीं माना जा सकता है कि वह जानबूझकर अपने अलग हो रहे पति से भरण-पोषण का दावा करने के लिए काम नहीं कर रही है।

अंतरिम गुजारा भत्ते को कम करने की मांग 

अदालत ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करने दौरान दी। जिसमें उसने अपनी पत्नी को मिलने वाले अंतरिम गुजारा भत्ते को 25,000 रुपये प्रति माह से घटाकर 15,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की थी, इस आधार पर कि उसके पास बीएससी की डिग्री है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पत्नी स्नातक थी लेकिन उसे कभी भी लाभकारी रोजगार नहीं मिला और परिवार अदालत द्वारा निर्धारित अंतरिम गुजारा भत्ता में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था।

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पत्नी को नहीं किया जा सकता है नौकरी करने के लिए मजूबर

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि केवल इसलिए कि पत्नी के पास स्नातक की डिग्री है, उसे काम करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। यह भी नहीं माना जा सकता है कि वह जानबूझकर केवल पति से अंतरिम भरण-पोषण का दावा करने के इरादे से काम नहीं कर रही है।

अदालत ने पत्नी की याचिका पर गुजारा भत्ता राशि बढ़ाने से भी इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उसके द्वारा कोई आधार नहीं बनाया गया था और पारिवारिक अदालत ने उसके और उनके बेटे के खर्च पर उचित रूप से विचार किया था। हालांकि, अदालत ने पति द्वारा अंतरिम भरण-पोषण के भुगतान में देरी पर 1,000 रुपये प्रतिदिन के जुर्माने को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण के विलंबित भुगतान के लिए 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाए। इसने मुकदमेबाजी लागत के भुगतान में देरी पर लगाए गए 550 रुपये प्रति दिन के जुर्माने को भी रद्द कर दिया।

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First published on: Oct 25, 2023 08:18 PM

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