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ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की खतरे में पड़ सकती है नौकरी, सीधा कर्मचारी के बॉस से शिकायत करेगी पुलिस

Traffic police complaint employee boss for violating traffic rules: बेंगलुरु की ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को लेकर एक विशेष अभियान शुरू किया है। अगर किसी आईटी कंपनी का कर्मचारी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो इस बारे में उसके बॉस से शिकायत की जाएगी।

Author Edited By : khursheed Updated: Dec 16, 2023 20:50
बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल, नियमों का उल्लंघन करने पर कर्मचारी के बॉस से की जाएगी शिकायत

Traffic police complaint employee boss for violating traffic rules: हाल ही में जारी हुई एनसीआरबी की रिपोर्ट में अधिकतर सड़क हादसों का कारण ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बताया गया था। ऐसे हादसे रोकने के लिए  यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाम कसने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नया प्लान बनाया है। इसके अनुसार, अगर कोई कर्मचारी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो इस संबंध में पुलिस सीधा उसके बॉस से शिकायत करेगी और उसे ऐसा करने के पीछे की वजह बतानी होगी। शुरुआत बेंगलुरु में हुई है। अभियान 15 दिन पहले शुरू किया था।

व्हाट्सएप के जरिए की जाएगी शिकायत

ट्रैफिक पुलिस ने इस अभियान को अभी सरजापुर और व्हाइटफील्ड एरिया में शुरू किया है। यह महादेवपुरा यातायात पुलिस विभाग के अंतर्गत आता है। जहां पर आईटी कंपनियां मौजूद हैं। इस अभियान के तहत अगर किसी कर्मचारी का वाहन नॉन पार्किंग एरिया में पाया जाता है या वह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन का करता है तो तुरंत उसके बॉस को व्हाट्सएप पर उसकी शिकायत की जाएगी। महादेवपुरा ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर रमेश आर ने कहा कि हम इस अभियान के तहत यह देखना चाहते हैं कि इससे कर्मचारी ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक होते हैं या नहीं।

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कंपनियों से जागरुकता बढ़ाने की सिफारिश

ट्रैफिक पुलिस यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर कर्माचारी के बॉस को शिकायत के तौर पर चालान भी भेज रही है। पुलिस का कहना है कि इस अभियान के तहत किसी को निजी जानकारी नहीं दी जाती है, बल्कि उसने कितनी बार नियमों का उल्लंघन किया है, उसकी शिकायत की जाती है। हम कंपनियों से सिफारिश करते हैं कि ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए सेशन करें। यह पहल सिर्फ यह निश्चित करने के लिए है कि लोग देश के कानून का पालन करें।

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First published on: Dec 16, 2023 07:27 PM

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