भारत का भगोड़ा कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चोकसी के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने चोकसी को भारतीय अधिकारियों को सौंपने का आदेश दिया है. अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि बेल्जियम की एक अदालत ने शुक्रवार को भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया. चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में आरोप हैं.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, “आदेश हमारे पक्ष में आया है. अदालत ने भारत के अनुरोध पर बेल्जियम के अधिकारियों द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को वैध करार दिया है. उनके प्रत्यर्पण की दिशा में पहला कानूनी कदम अब स्पष्ट हो गया है.”
अधिकारियों ने बताया कि यह आदेश मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए भारत के प्रयासों की एक महत्वपूर्ण पुष्टि है. हालांकि चोकसी के पास इस आदेश के खिलाफ अपील करने का मौका है. वह अभी भी बेल्जियम की किसी उच्च अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकता है.
अभियोजकों ने अदालत में तर्क दिया कि चोकसी के भागने का खतरा है और उसे हिरासत से रिहा नहीं किया जाना चाहिए. बता दें कि चोकसी 2023 में एंटीगुआ और बारबुडा छोड़कर बेल्जियम चला गया था, इसके बाद भारत की तरफ से प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया. भारत के अनुरोध के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. उस पर और उसके भतीजे नीरव मोदी पर बैंक से 13,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है.
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बता दें कि भारत में मेहुल चोकसी के लिए जेल की तैयारी कर ली गई है. भारत की तरफ से बेल्जियम के अधिकारियों को आश्वासन दिया गया है कि यदि वह भारत के कब्जे में आता है और उसे भारत लाया जाता है तो उसे मुंबई के हाईटेक और उच्च सुविधाओं वाले आर्थर रोड जेल में बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा.