Ullu App समेत 25 OTT प्लेटफॉर्म पर सरकार ने लगाया बैन, अश्लील कंटेंट परोसने का आरोप

Ullu App समेत 25 OTT प्लेटफॉर्म पर सरकार ने लगाया बैन, अश्लील कंटेंट परोसने का आरोप

OTT App Ban | Information Ministry | Mobile Apps

सरकार ने ऐप्स और वेबसाइट्स को तुरंत प्रभाव से ब्लॉक करने का आदेश दिया है।

25 OTT Plateform Ban in India: देश में 25 OTT प्लेटफॉर्म सरकार ने बैन कर दिए हैं। इन 25 मोबाइल ऐप्स पर अश्लील कंटेट परोसने का आरोप है। इसलिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इन ऐप्स को तुरंत प्रभाव से ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) को सरकारी आदेश की कॉपी भेजकर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी सरकार की ओर से दी गई है।

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आदेश में क्या कहा सरकार ने?

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार गैर-कानूनी, अश्लील और आपत्तिजनक डिजिटल कंटेंट की विरोधी है। सरकार ने इस तरह का कंटेट परोसने वाली मोबाइल ऐप्स की सूची बनाई और उन्हें ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया। ऐसी 25 ऐप्स और वेबसाइट्स हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 25 ऐप्स बैन करने की कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (IT Act 2000) और IT अधिनियम 2021 (इंटरनमिडिएरी गाइडलाइन्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) के तहत की गई है।

OTT Apps Ban

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सरकारी आदेश में यह भी बताया गया है कि 25 ऐप्स और वेबसाइट्स को IT एक्ट की धारा 67 और 67A, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 और महिला अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के तहत दोषी करार दिया गया है। अगर किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने सरकार के आदेश का उल्लंघन किया तो IT एक्ट की धारा 79(1) के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कुल 26 वेबसाइट्स, 14 मोबाइल ऐप (9 गूगल प्ले स्टोर पर और 5 ऐपल ऐप स्टोर) बैन की हैं।

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मार्च 2024 में भी बैन हुई थीं ऐप्स और वेबसाइट्स

बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पिछले साल 14 मार्च 2024 को भी एक आदेश जारी करके 18 OTT प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट, 10 मोबाइल ऐप्स (7 गूगल प्ले स्टोर पर और 3 ऐपल ऐप स्टोर पर) और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स (फेसबुक, इंस्टाग्राम, X, यूट्यूब) बैन किए थे।

इन प्लेटफॉर्म पर अश्लील, अभद्र और महिलाओं को अपमानजनक तरीके से दर्शाने वाला कंटेंट प्रसारित करने का आरोप लगा था, जो IT एक्ट 2000 की धारा 67, 67A), भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 और महिला अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 का उल्लंघन था। सरकार ने आदेश जारी करके इन प्लेटफॉर्म को तुरंत ब्लॉक करने को कहा था।

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