Mayank Agarwal Case, Murder Planning or Mistake: भारतीय क्रिकेटर मयंक अग्रवाल मंगलवार 30 जनवरी को एक अनहोनी का शिकार होते-होते बच गए। वह त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से अपनी टीम के साथी खिलाड़ियों के साथ सूरत रवाना हो रहे थे। यहां उनकी रणजी टीम ने सोमवार को त्रिपुरा के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी। उसके बाद जब मंगलवार की शाम मयंक इंडिगो के विमान 6E 5177 में सवार हुए तो सीट पर पहुंचते ही उन्होंने वहां रखी बोतल से पानी पी लिया। उसके बाद उनकी अचानक हालत बिगड़ गई और उन्हें विमान से उतारकर अस्पताल ले जाया गया।
क्या मयंक की हत्या के लिए रची गई साजिश?
इसके बाद मयंक को आईसीयू में भर्ती करवाया गया। उनकी हालत नाजुक थी, त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के वर्किंग सेक्रेटरी ने बताया था कि उनके मुंह पर सूजन आ गई थी और वह बोल भी नहीं पा रहे थे। इसके बाद अटकलें ऐसी भी लगाई जाने लगीं कि क्या मयंक अग्रवाल के खिलाफ यह हत्या की साजिश थी या फिर स्टाफ की गलती। लेकिन सवाल यह है कि अगर गलती थी तो फ्लाइट में मौजूद अन्य किसी भी पैसेंजर को कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर सिर्फ मयंक अग्रवाल के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? यही कारण है कि घटना के अगले दिन मयंक के मैनेजर ने पुलिस से शिकायत की।
VIDEO | “Mayank Agarwal, an international cricketer, while sitting on a flight saw a pouch in front of him and thinking of it as water, drank it. He had swelling and ulcers in his mouth. His condition is normal, and his vitals are stable. His manager has made a complaint. We are… pic.twitter.com/Av0KEvEmvh
— Press Trust of India (@PTI_News) January 30, 2024
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क्या बोले एसपी किरन कुमार?
इस पूरे मामले में पश्चिमी त्रिपुरा के एसपी किरन कुमार की तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने बताया,’इस मामले की जांच के लिए NCCPS (New Capital Complex Police Station) में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। सीट पर रखे पानी को पीते ही उनके मुंह में जलन होने लगी और वह कुछ बोल भी नहीं पाए। उनको तुरंत आईएलएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनके मुंह में सूजन और छाले थे।’
FIR हुई दर्ज
उन्होंने आगे बताया कि इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। चार धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिसमें धारा 270 (द्वेषपूर्ण भावना ने संक्रामक रोग फैलाना), धारा 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), धारा 326 ए (एसिड आदि पदार्थों से चोट पहुंचाना) और धारा 336 (दूसरों की पर्सनल सुरक्षा व जीवन को खतरा पहुंचाने वाला काम) शामिल हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन यह साफ है कि सभी को इस मामले में अब किसी साजिश की बू आने लगी है।