Chinese Manjha Ban: दिल्ली पुलिस की चेतावनी, चीनी मांझा बेचा या बनाया तो होगी 5 साल की जेल
Edited By Amit Kasana

Chinese Manjha
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नई दिल्ली: चीनी मांझे से बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने लोगों से पतंग उड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि पतंगबाजी के लिए चीनी मांझे का प्रयोग न करे।दिल्ली पुलिस के मुताबिक राजधानी में इस पर प्रतिबंध है। नियमों का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
Delhi | NGT has banned sale, manufacture & use of Chinese manjha. Those found violating it can be booked for 5 yrs, fined Rs 1 lakh. Been done to ensure no untoward incidence happens. 6 cases already registered in this regard in South-East Delhi dist: DCP South-East, Esha Pandey pic.twitter.com/mZ4WEOjYGR
— ANI (@ANI) August 8, 2022
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली जिले में इस संबंध में अब तक 6 मामले दर्ज भी कर लिए हैं। दक्षिण पूर्वी दिल्ली की डीसीपी ईशा पांडे के अनुसार एनजीटी ने चीनी मांझा की बिक्री, निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर 5 साल की जेल और एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। कोई अप्रिय घटना न हो इसलिए लोगों से अपील है कि इसका प्रयोग नहीं करें। नियम तोड़ने वालों पर कानून के तहत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
न्यायपालिका सख्त
बता दें अकसर चीनी मांझे से लोग खासकर दुपहिया सवार हादसे का शिकार होते हैं। लोगों की गर्दन व हाथ कट जाते हैं। इससे पहले 4 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को चीनी मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध लागू
करने के लिए अब तक उसके द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा था। गौरतलब है कि एनजीटी ने पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाले चीनी सिंथेटिक मांझा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है।
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