BBC Documentary ब्लाॅक करने के मामले में केंद्र को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह में मांगा जवाब
Edited By Rakesh Choudhary

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BBC Documentary: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के अपने फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने एन राम, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और सामाजिक कार्यकर्ता वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर याचिकाओं पर सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया।
कोर्ट ने एक अन्य याचिकाकर्ता वकील एम एल शर्मा को भी नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने केंद्र को आदेश वापस लेने से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने कहा हम नोटिस जारी कर रहे हैं। तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर किया जाए। उसके बाद दो सप्ताह के भीतर जवाब दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि डॉक्यूमेंट्री में 2002 के गुजरात दंगों और पीएम मोदी (BBC Documentary) की भूमिका की जांच की गई है। याचिका में कहा गया कि डॉक्यूमेंट्री में दंगे रोकने में असफल रहे लोगों से जुड़े कई फैक्ट्स हैं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि आईटी रूल 2021 के नियम 16 के तहत इसे बैन किया गया है।
याचिका में दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच की भी मांग की गई है। एमएल शर्मा ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री के दोनों एपिसोड की जांच की जाए। याचिका में मांग की गई कि दंगों में जिम्मेदार लोगों पर उचित कार्रवाई की जाए।
वहीं, केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू ने याचिका पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार और तारीखों की मांग कर रहे हैं। ऐसे समय में कुछ लोग कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं।
BJP से राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने BBC पर चीनी (BBC Documentary) कंपनी से पैसा लेकर भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा- BBC को चीनी कंपनी हुवावे ने मोदी की छवि खराब करने के लिए पैसा दिया है। अब BBC चीनी एजेंडे को ही आगे बढ़ा रहा है।
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