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असम कोर्ट का आदेश 29 सितंबर को हाजिर हो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया

असम: असम की एक कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 29 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने डिप्टी सीएम के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। यह आदेश उसकी मामले में कामरूप की सीजेएम अदालत ने दिया है। Assam | Kamrup's CJM […]

Author Edited By : Amit Kasana Updated: Mar 4, 2024 20:42

असम: असम की एक कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 29 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने डिप्टी सीएम के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। यह आदेश उसकी मामले में कामरूप की सीजेएम अदालत ने दिया है।

 

जून में कोर्ट में दायर किया था

जानकारी के मुताबिक असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 30 जून को कामरूप (ग्रामीण) में सीजेएम कोर्ट के समक्ष दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। दरअसल, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया ने 4 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि भारत 2020 में जब कोविड महामारी से जूझ रहा था तब असम के स्वास्थ्य मंत्री रहे हिमंत बिस्व सरमा ने अपनी पत्नी और बेटे के व्यापारिक साझेदारों की कंपनियों को पीपीई किट की आपूर्ति करने के लिए ठेके दिये थे।

1500 किट दी थी

आरोपों के बाद सरमा ने कई ट्वीट कर कहा था कि असम के पास तब शायद ही कोई पीपीई किट थी। उन्होंने कहा था मेरी पत्नी ने आगे आने का साहस दिखाया और लगभग 1500 किट लोगों की जान बचाने के लिए सरकार को दान कर दी। उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया मुख्यमंत्री ने जेसीबी इंडस्ट्रीज द्वारा कोविड-19 के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में पीपीई किट प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एचएचएम) के तत्कालीन निदेशक डॉ लक्ष्मणन से मिला प्रशंसा पत्र भी संलग्न किया था जेसीबी इंडस्ट्रीज में सरमा की पत्नी रिंकी सरमा भुइयां एक साझेदार हैं।

 

(tokyosmyrna)

First published on: Aug 23, 2022 04:14 PM

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