SIM Card New Rules: डिजिटल भारत होने के साथ-साथ कई फ्रॉडस्टर की भी लंबी लाइन लग चुकी है। चाहे वो सिम कार्ड से होने वाली धोखाधड़ी हो या फिर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का गलत तरह से इस्तेमाल करके लोगों के साथ ठगी करने का मामला हो। पिछले कुछ समय से ऐसे कई मामले देखे जा रहे हैं जिसमें लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं। इनमें सिम कार्ड फ्रॉड का मामला भी चर्चाओं में रहा है, जिसमें कई यूजर्स के साथ हजारों-लाखों रुपयों की ठगी हुई है।
इन सभी मामले को देखते हुए सरकार की ओर से हाल ही में मोबाइल फोन के लिए सिम कार्ड के नए नियमों को जारी किया गया था। इसके तहत डीलर एक साथ कई सिम जारी नहीं कर सकते हैं और उन्हें एक-एक सिम कार्ड का वेरिफिकेशन जरूर करना होगा। ऐसा न करने वाले डीलर पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। नए नियम के साथ सरकार ने कई लाख सिम कार्ड और हजारों व्हाट्सएप अकाउंट्स को बंद कर दिया है।
52 लाख सिम कनेक्शन बंद
जानकारी के लिए बता दें कि सरकान ने 52 लाख फोन कनेक्शन सिम कार्ड को बंद कर दिया है। साथ में हजारों व्हाट्सएप अकाउंटों को भी बैन कर दिया है। टेलिकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि सरकार द्वारा 66 हजार व्हाट्सएप खाते को बंद किया है, जो धोखाधड़ी जैसे मामलों में सामने आए थे।
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स्कैमर्स के लगभग 8 लाख बैंक वॉलेट्स भी बंद
इसके अलावा 67 हजार सिम कार्ड डीलर्स को भी सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इनमें शामिल फ्रॉडस्टर्स के खिलाफ 300 से अधिक FIR दर्ज की गई है। इसके साथ 52 लाख मोबाइल फोन नंबरों को भी बंद किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्कैमर्स के लगभग 8 लाख बैंक वॉलेट्स को भी बंद किया गया है।
1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम
सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों को इसी साल 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। प्वाइंट ऑफ सेलर्स को 30 सितंबर से पहले रजिस्टर कराना होगा। ऐसे डीलर जो खुद को रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उन्हें सिम कार्ड बेचने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।
वेरिफिकेशन करना होगा जरूरी
सिम सेल करने वाले डीलर के लिए प्रत्येक सिम कार्ड का वेरिफिकेशन करना जरूरी हो गया है। अगर डीलर किसी को सिम कार्ड दे रहा है तो उसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। इसके साथ-साथ पुलिस वेरिफिकेशन भी करना सरकार की ओर से जरूरी कर दिया गया है। हालांकि, सिम कार्ड सेल करने वालों के वेरिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी टेलिकॉम ऑपरेटर्स की कर दी गई है। नियम तोड़ने वालों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना है।