Elvish Yadav Arrested : बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव की परेशानी बढ़ गई है। सांप के जहर से जुड़े मामले में यूपी की नोएडा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पहले पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 284/289/120बी भारतीय दंड संहिता (भादवि) 9/39/48।/49/50/51 के तहत मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन बाद में उनकी धाराओं में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट-1972 भी जोड़ दिया गया। आइए जानते हैं कि एल्विश यादव को कितने साल की सजा हो सकती है।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट-1972 के तहत कितनी होगी सजा
जानवरों के शिकार करने के मामले में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट-1972 (NDPS ACT-1972) लगाया जाता है। इसके तहत तीन साल से लेकर सात साल की जेल की सजा का प्रावधान है। जुर्माना 10 हजार या अधिकतम 25 लाख रुपए है।
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धारा 284 के तहत सजा का प्रावधान
विषैले पदार्थ को लापरवाही तरीके से रखने या फिर बेचने वाले आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 284 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। इसके तहत आरोपी को छह महीने की सजा हो सकती है।
धारा 289 के तहत कितनी होती है सजा
आईपीसी की धारा 289 के तहत जीवजन्तु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करने के मामले में 6 महीने का कारावास या एक हजार जुर्माना का प्रावधान है।
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धारा 120बी के तहत सजा का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी अपराधों की आपराधिक साजिश से संबंधित है। इसके तहत 2 साल से कम जेल की सजा का प्रावधान है।