Wrong Money Transfer: अगर गलत बैंक खाते में कर दिए हैं पैसे ट्रांसफर तो वापस कैसे मिलेंगे? जानें
Wrong Money Transfer: भारतीय रिजर्व बैंक ने साल की शुरुआत में एक रिपोर्ट साझा की थी, जिसमें बताया गया था कि अधिकांश शिकायतें डिजिटल भुगतान और लेनदेन के तरीकों से संबंधित हैं। वहीं, सिस्टम पार्टिसिपेंट (बैंकों) द्वारा गलत बेनिफिशियरी ट्रांसफर के कारण फंड्स को वापस न करने की प्रतिशत 6.01 रही।
हालांकि हम पैसा ट्रांसफर करते समय बहुत सी सावधानियां बरतते हैं, लेकिन गलतियां हो सकती हैं। अगर एक भी संख्या गलत हो जाए तो आपकी मेहनत की कमाई गलत खाते में चली जाएगी।
अगर गलत जगह हो जाए पैसा ट्रांसफर तो कैसे मिलेंगे?
पहला विचार जो दिमाग में आता है जब आपको पता चलता है कि आपने गलत खाते में पैसे भेज दिए हैं तो यह है कि पैसे वापस कैसे मिलेंगे। पैसों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, आपको कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक उपयोगकर्ता को पहले भुगतान सेवा प्रदाता के साथ अनजाने लेनदेन के मुद्दे की रिपोर्ट करनी चाहिए। GPay, PhonePe, Paytm या UPI ऐप के कस्टमर केयर सपोर्ट में इस मुद्दे को उठाएं जिसके माध्यम से आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं। ग्राहकों को सहायता प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं के पास अपना तंत्र है। आप अपनी समस्या को फ्लैग कर सकते हैं और धनवापसी के लिए कह सकते हैं।
कई बताए गए हैं, जिनके जरिए आप UPI के माध्यम से अनजाने में किए गए लेनदेन के लिए अपना मामला उठा सकते हैं।
- NPCI पोर्टल में शिकायत दर्ज करें
- बैंक से संपर्क करें
- बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करें। RBI ने डिजिटल लेनदेन के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को लोकपाल नियुक्त किया है जो ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करता है।
Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world
on News24. Follow News24 and Download our - News24
Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google
News.