---विज्ञापन---

Railway Rule: क्या ट्रेन छूट जाने पर उसी टिकट से कर सकेंगे दूसरी ट्रेन में सफर? जानिए क्या कहता है रेलवे

Railway Rules: अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो क्या आप उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं? आइये इसके बारे में जानते हैं।

Edited By : News24 हिंदी | Updated: Oct 26, 2024 16:00
Share :
train
train

Railway Rules: भारतीय रेलवे से रोज लाखों लोग सफर करते हैं। कोई लंबी दूरी के लिए तो कोई कुछ घंटो के लिए सरकार की इस सेवा का उपयोग करता है। यह एक किफायती माध्यम है, जो हर वर्ग के व्यक्ति के लिए काम आता है। अगर आप अक्सर रेलवे से सफर करते हैं तो आज हम आपके लिए एक जरूरी सूचना लेकर आए हैं, जो आपके काम आ सकती है। अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर हमारी ट्रेन छूट गई तो क्या हम उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं?

हां ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, जिन्होंने जनरल की टिकट ली है। रिजर्वेशन की टिकट लेने वाले लोग ये नहीं कर सकते हैं। आइये इसके बारे में जानते हैं।

---विज्ञापन---

क्या कहता है नियम?

अगर किसी कारण से आपकी ट्रेन छूट जाती है तो ऐसे में अगर आपके पास जनरल टिकट है तो आप आसानी से किसी अन्य ट्रेन के जनरल डब्बे में सफर कर सकते हैं। हालांकि रिजर्वेशन पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एक फिक्स समय और सीट के लिए टिकट बुक कराई है। ऐसे में आप किसी अन्य ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें किसी और ने अपने लिए टिकट बुक कराई होगी। बता दें कि दोनों कैटेगरी के लिए नियम अलग-अलग होते हैं। अब सवाल उठता है कि इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। आइये इसके बारे में जानते हैं।

Train

Train

यह भी पढ़ें – रतन टाटा की वसीयत में शांतनु नायडू को क्या मिला? जानिए किसके लिए क्या दे गए अनमोल ‘रतन’

---विज्ञापन---

रिजर्वेशन वाले यात्री क्या करें?

अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है और आपने इसके लिए रिजर्वेशन किया है तो आप किसी अन्य ट्रेन में जाकर नहीं बैठ सकते हैं, मगर एक तरीका है, जिससे आप अपने पैसे वापस पास सकते हैं। ऐसे में आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपनी रिजर्वेशन टिकट काउंटर से ली है तो आपको वहीं जाकर टीडीआर फॉर्म भरना होगा। वहीं अगर आपने ऑनलाइन टिकट कराई थी तो आप IRCTC की साइट और ऐप के जरिए टीडीआर फॉर्म भर सकते हैं।

हालांकि ये एक ही स्थिति में हो सकता है, अगर आप किसी वजह से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। आपको टीडीआर चार्ट बनने से एक घंटा पहले ही फाइल करना होगा। टीडीआर फाइल करने पर आपको 60 दिनों अंदर रिफंड वापस आ जाएगा। बता दें कि तत्काल टिकट के केस में यह सुविधा काम नहीं करती है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी।

HISTORY

Written By

News24 हिंदी

First published on: Oct 26, 2024 04:00 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें