Saving Schemes Account Holders : सितंबर का महीना अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और नया महीना अक्टूबर आने के लिए तैयार है। अमूमन अक्टूबर के महीने में वित्तीय लेन-देन से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव होते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे काम हैं जिसे आपको 30 सितंबर तक पूरा कर लेना चाहिए वरना आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।
बचत योजनाओं का आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य
दरअसल वित्त मंत्रालय ने बचत योजनाओं के साथ आधार नंबर से जुड़ा होना अनिवार्य कर दिया है। इसी कड़ी में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) या फिर अन्य सेविंग स्कीम में निवेश करने वाले सभी इनवेस्ट अपने खाते को आधार से जुड़वा लें। ऐसा नहीं करने पर आपके सेविंग स्कीम के खाते को फ्रीज तक किया जा सकता है।
30 सितंबर है डेडलाइन
इसके लिए आपको वहां जाना होगा जहां आपने निवेश कर रखा है। आप 30 सितंबर तक अपने बैंक के ब्रांच, पोस्ट ऑफिस में जाकर आधार से जुड़ी जानकारी जमा कर दें या फिर अपडेट करवा दें। निवेशकों अपना आधार नंबर बैंक या पोस्ट ऑफिस में वहां देना होगा, जहां आपकी योजना चल रही है।
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद आधार नंबर अनिवार्य हो गया है। वित्त मंत्रालय ने पीपीएफ, एनएससी और अन्य छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार और पैन अनिवार्य कर दिया है। इसे 31 मार्च 2023 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से नोटिफाई किया गया था।
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वित्त मंत्रालय पहले ही जारी कर चुका है नोटिफिकेशन
आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में साफ-साफ कहा था कि जिन निवेशकों का खाता आधार से नहीं जुड़ा है वो 1 अप्रैल 2023 से छह महीने के अंदर जुड़वा लें अथवा बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कर दें। ऐसे नहीं करने वाले निवेशकों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में अगर आपने भी किसी छोटी बचत योजना में निवेश कर रखा है और अब तक अपना आधार कार्ड नंबर उक्त संस्था के जमा नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस का को पूरा कर लें।
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