New Loan Scheme: पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) एक सरकार समर्थित लोन योजना है जिसका उद्देश्य भारत में स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना जून 2020 में स्ट्रीट वेंडर्स की आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी, जो COVID-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए थे।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वाले अपना कारोबार शुरू करने या दोबारा शुरू करने के लिए 10,000 रुपये तक के कर्ज के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऋण का कार्यकाल एक वर्ष का होता है और ब्याज दर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष है। यह योजना समय पर लोन चुकाने वाले लोगों को 2,000 रुपये का प्रोत्साहन भी प्रदान करती है।
ऐसे प्राप्त करें लोन?
पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवेदन करने के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स को योजना की वेबसाइट पर जाकर खाते के लिए पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उन्हें पहचान का प्रमाण, निवास का प्रमाण और वेंडर-शिप का प्रमाण देना होगा। एक बार पंजीकरण पूरा हो जाने के बाद, विक्रेता ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पीएम स्वनिधि योजना उन सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए खुली है जो इस योजना के लिए पात्र हैं। योग्य विक्रेताओं में वे लोग शामिल हैं जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष है और जिनके पास वैध पहचान प्रमाण (आईडी) और पता प्रमाण (एपी) है। उन्हें स्थानीय नगर निगम या स्थानीय शहरी विकास प्राधिकरण के साथ भी पंजीकृत होना होगा और उसी व्यवसाय के लिए किसी अन्य ऋण का लाभ नहीं लेना होगा।
2024 तक का है समय
पीएम स्वनिधि योजना को 2024 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण के लिए आवेदन करने और अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने का अतिरिक्त समय मिल गया है। योजना का विस्तार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक स्वागत योग्य राहत है, जो गई COVID-19 महामारी के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक, 50000 तक का लोन भी लोगों को दिया जा रहा है।
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