Karnataka HC on Facebook: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को फेसबुक को भारत में बंद करने की चेतावनी दी है। दरअसल कोर्ट सऊदी अरब में कैद एक भारतीय नागरिक के मामले की जांच में राज्य पुलिस के साथ फेसबुक के असहयोग से चिंतित था। कोर्ट ने कहा कि वह भारत में सोशल मीडिया दिग्गज की गतिविधियों को बंद करने का आदेश जारी करने पर विचार करेगा।
न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित की पीठ ने दक्षिण कन्नड़ जिले में मंगलुरु के निकट बिकर्णकट्टे की निवासी कविता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह चेतावनी दी। बेंच ने फेसबुक को निर्देशित किया, ‘आवश्यक जानकारी के साथ पूरी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।’
केंद्र से भी पूछा यह सवाल
साथ ही कहा कि केंद्र सरकार इस बात की जानकारी दे कि किसी भारतीय नागरिक को झूठे मामले में गिरफ्तार करने के मामले में क्या कार्रवाई शुरू की गई है। अदालत ने सुनवाई 22 जून तक स्थगित करते हुए कहा कि मंगलुरु पुलिस को भी उचित जांच करनी होगी और एक रिपोर्ट पेश करनी होगी।
क्या है मामला
कविता ने अपनी दलील में कहा कि उनके पति 52 वर्षीय शैलेश कुमार ने 25 साल तक सऊदी अरब में एक कंपनी के साथ काम किया, जबकि वह अपने बच्चों के साथ अपने पैतृक स्थान पर रहती थीं। फिर एक दिन उनके पति ने 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के समर्थन में फेसबुक पर एक पोस्ट किया था, लेकिन अज्ञात लोगों ने उसके नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट खोला और सऊदी अरब और इस्लाम के किंग के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किए। उनकी जानकारी में आते ही कुमार ने परिवार को भी इस बारे में बताया और कविता ने इस संबंध में मेंगलुरु में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, सऊदी पुलिस ने शैलेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था।
मेंगलुरु पुलिस ने मामले की जांच अपने हाथ में लेते हुए फेसबुक को पत्र लिखकर फर्जी फेसबुक अकाउंट खोले जाने की जानकारी मांगी थी। लेकिन, फेसबुक ने पुलिस को कोई जवाब नहीं दिया था। 2021 में याचिकाकर्ता ने जांच में देरी पर सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कविता ने पति को जेल से छुड़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था।