नई दिल्ली: सरकार ने पिछले दो वित्तीय वर्षों में आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी थी, लेकिन इस साल समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया गया। वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए ITR फाइल करने की समय सीमा एक दिन भी नहीं बढ़ाई गई।
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वित्त वर्ष 20221-22 के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई थी, जो पहले ही समाप्त हो चुकी है। क्या अब आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा? ऐसा ही सब सोच रहे हैं और जो सही भी है, लेकिन हर केस में नहीं…
विशेषज्ञ कहते हैं कि यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका आईटीआर केस किसके तहत आता है।’ जिन परिदृश्यों में किसी भी दंड का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बताया गया है…
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1. सबसे पहले, यदि आपकी सकल कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है, तो देर से आईटीआर दाखिल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। हालांकि एक पेच है। यदि आपकी विदेशी स्रोतों से आय है तो यह लाभ नहीं मिलेगा।
2. दूसरा, अगर आपकी केवल कृषि से आय है और कोई अन्य आय नहीं है, तो आईटीआर देर से दाखिल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
3. तीसरा, यदि आपकी आय कराधान से मुक्त है और कोई अन्य कर योग्य आय नहीं है, तो आपको देर से आईटीआर दाखिल करने के लिए दंड के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
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