Income Tax Refund : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक देशभर में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना इनकम टैक्स रिफंड फाइल किया। इनमें से कई ऐसे आयकर दाता हैं जिन्हें आयकर विभाग की ओर से रिफंड भी मिलना है।
दरअसल जो लोग अपनी आमदनी से ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में सरकार के पास जमा करा देते हैं उन्हें आईटीआर दाखिल करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पैसा वापस मिलता है।
अगर आपके साथ ही ऐसा हुआ है तो आपको आयकर विभाग की ओर से आपका पैसा वापस यानी रिफंड मिलेगा। कई बार देखा गया है आईटीआर रिफंड मिलने में लोगों को देरी का सामना करना पड़ता है। अगर आपको भी रिफंड का इंतजार है तो आपके लिए जरूरी खबर है।
दरअसल करदाताओं को टैक्स रिफंड पाइल करने के बाद उसका ऑनलाइन वेरीफिकेशन भी करवाना होता है। आईटीआर वेरीफाई होने के बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आगे की कार्रवाई शुरू करता है और जिनका रिटर्न यानी रिफंड बनता है डिपार्टमेंट उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देता है।
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कई बार आईटीआर भरने में कुछ मिस्टेक हो जाने पर भी रिफंड आने में देरी होती है। लिहाजा आयकर दाताओं को बैंक डिटेल, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर समेत सभी डेटा की दोबारा जांच कर लें।
अगर आप भी इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपके खाते में भी इनकम टैक्स रिफंड पैसा जल्दी और बिना किसी रुकावट के आ सकता है।
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