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पड़ोसी देश पाकिस्तान में अब 0% ब्याज दर पर मिलेगा Loan, सरकार 2027 तक बैंकिंग प्रणाली में कर देगी ये बड़ा बदलाव!

PAK interest-free system: पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक धर ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बुधवार को घोषणा की कि देश 2027 तक इस्लामिक कानून के तहत ‘ब्याज मुक्त’ बैंकिंग प्रणाली की ओर बढ़ जाएगा। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, यह घोषणा वित्त मंत्री धर द्वारा फेडरल शरीयत कोर्ट के अप्रैल के फैसले के […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Nov 10, 2022 12:16
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PAK interest-free system: पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक धर ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बुधवार को घोषणा की कि देश 2027 तक इस्लामिक कानून के तहत ‘ब्याज मुक्त’ बैंकिंग प्रणाली की ओर बढ़ जाएगा।

डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, यह घोषणा वित्त मंत्री धर द्वारा फेडरल शरीयत कोर्ट के अप्रैल के फैसले के खिलाफ अपनी अपील वापस लेने की सरकार की मंशा से अवगत कराने के साथ हुई, जिसमें पांच साल में देश से ब्याज को खत्म करने का फैसला किया गया था।

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फेडरल शरीयत कोर्ट (FSC) के अनुसार, पाकिस्तान में प्रचलित ब्याज-आधारित बैंकिंग प्रणाली शरिया कानून के खिलाफ थी क्योंकि इस्लाम के निषेधाज्ञा के अनुसार ब्याज अपने सभी रूपों में निरपेक्ष था।

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रिपोर्ट में डार के हवाले से एक संवाददाता सम्मेलन में कहा गया है, ‘प्रधानमंत्री की अनुमति और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर के परामर्श से, मैं संघीय सरकार की ओर से घोषणा कर रहा हूं कि एसबीपी और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से अपनी अपील वापस ले लेंगे और हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयास करेगी जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान में इस्लामी व्यवस्था लागू हो।’

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘उन्होंने स्वीकार किया कि एफएससी के फैसले को लागू करने में चुनौतियां होंगी और पूरी बैंकिंग प्रणाली और इसकी प्रथाओं को तुरंत एक नई प्रणाली में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी, सरकार ने अगले कुछ दिनों में अपील वापस लेने और एफएससी द्वारा निर्धारित समय के भीतर पाकिस्तान को ब्याज मुक्त दिशा में ले जाने का फैसला किया।’

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दो दशकों से था इंतजार

20 साल से मामला लंबित होने के बाद शीर्ष इस्लामिक कोर्ट का फैसला आया है। फैसले में कहा गया, ‘हमारा विचार है कि हमारे निर्णय को पूरी तरह से लागू करने के लिए पांच साल की अवधि उचित रूप से पर्याप्त समय है यानी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक न्यायसंगत, संपत्ति-आधारित, जोखिम-साझाकरण और ब्याज-शुल्क वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करें।’ कोर्ट ने दिसंबर 2027 की 31वीं तारीख को फाइनल रखा है।

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Nitin Arora

First published on: Nov 10, 2022 11:51 AM

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