---विज्ञापन---

TDS रिटर्न के लिए आ गया नया नियम, जान लें, बच जाएंगे बड़ी परेशानी से

TDS Return News Rule: टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से TDS को लेकर एक नया नियम आया है। जिससे आप आसानी से अपना क्लेम ले सकते हैं।

Edited By : News24 हिंदी | Updated: Oct 11, 2023 09:55
Share :
TDS, TDS Form 71, TDS error, tds refund claim, how to claim tds refund, New Income Tax form 71,
Photo Credit: Google

TDS Return News Rule: TDS रिटर्न पाने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। टैक्स डिपार्टमेंट ने TDS रिटर्न के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। जिन्हें आपको जानना जरूरी है। अगर ये खबर आप मिस कर जाते हैं तो आने वाले समय में मुश्किल में फंस सकते हैं। दरअसल 1 अक्टूबर 2023 से एक नया बदलाव CBDT ने किया है। अगर आपके TDS में कुछ नया झोल हो गया है तो इस नए नियम से आसानी से इसे फिक्स किया जा सकता है।

बचाएगा इस बड़ी समस्या से

जैसा आप जानते हैं कि CBDT ने अगस्त 2023 में एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 71 जारी किया था। यानी TDS से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, उसके लिए आपको इसकी जरूरत रहती है। ऐसे में अगर आपका TDS किसी गलत साल में कट गया है, यानी इनकम किसी और साल में दिखाई और TDS कटा दूसरी साल में, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है।

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ें- Petrol-Diesel Price: ये हैं आज के पेट्रोल-डीजल के रेट्स, घर से निकलने से पहले देख लें लिस्ट

इनकम टैक्स एक्ट 1962 में हुआ अमेंडमेंट

इस फॉर्म के जरिए अपने साल का बदलाव आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1962 में अमेंडमेंट किया गया है। हालांकि अभी इसमें पिछले 2 साल के TDS समस्या को ही सोल्व किया जा सकता है।

---विज्ञापन---

फॉर्म मिलने और भरने का ये है प्रोसेस

अब आपको बताते हैं कि आखिर ये फॉर्म मिलेगा कहां, और भरने का प्रोसेस क्या है? फॉर्म 71 आपको इलेक्ट्रॉनिक ही मिलेगा। सब्मिट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होगी। साथ में इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड की भी जरूरत पड़ेगी। चलिए स्टेप-बाय-स्टेप में समझते हैं।

1. हमें इनकम टैक्स की साइट से फॉर्म 71 डाउनलोड करना होगा।

2. फॉर्म में हमें डिटेल्स जैसे नाम, PAN, एड्रेस, जिस साल इनकम दिखाई थी, जिस साल TDS कटा, कितना TDS कटा, TDS क्यों क्लेम कर रहे हैं, भरनी होगी।

3. इसके बाद साइन करके सब्मिट कर दें। जैसे हम ITR वेरिफाई करते हैं, वैसे ही इसे वेरिफाई करना होगा। 

4. इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत रहेगी। 

इसके बाद अगर आपका क्लेम सही होता है तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। टैक्स डिपार्टमेंट के इस सुधार का स्वागत करना चाहिए।

HISTORY

Written By

News24 हिंदी

First published on: Oct 11, 2023 09:49 AM
संबंधित खबरें