Income Tax Rebate: काम की बात! इनकम टैक्स भरने पर चाहिए छूट? जानें एक्सपर्ट की राय

How to avail Income Tax Rebate: सीए मनीष मल्होत्रा ने इनकम टैक्स से जुड़ी कुछ खास जानकारी दी हैं। साथ उन्होंने टैक्स पर छूट कैसे पाई जा सकती है, इसके बारे में भी बताया है।

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How to avail Income Tax Rebate: क्या आपको इनकम टैक्स भरने का सही तरीका पता है? क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स भरने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? क्या आप भी आयकर में मिलने वाली छूट का फायदा उठाना चाहते हैं? अगर हां, तो आज हम आपके लिए कुछ काम की बातें लेकर आए हैं। मनीष मल्होत्रा ​​एंड एसोसिएट्स के संस्थापक सीए मनीष मल्होत्रा द्वारा इनकम टैक्स (Income Tax) से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में जानकारी दी गई है।

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काम की बातें:-

सबसे पहले करें ये 2 काम

1. आपने पैन और आधार को अभी तक लिंक नहीं किया है तो सबले पहले ये काम कर लें।

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2. अगर चाहते है कि समय पर पूरा रिफंड मिले तो अपने बैंक में अपना मोबाइल और पैन नंबर की जांच कर लें और अगर त्रुटि है तो KYC के लिए बैंक को लिखें।

ऐसे मिल सकेगा टैक्स का रिफंड?

1. आय का कोई सोर्स नहीं है या टैक्सेबल इनकम 50,000 से काम है लेकिन फिर भी बैंक से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस काट चुका है तो चिंता न करे अपने आयकर विवरणी निर्धारित तिथि से पहले भरे और टैक्स का रिफंड ले सकेंगे।

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2. नौकरी करने वाले लोगों को कुल आय में से 50,000 रुपये की स्टैण्डर्ड डिडक्शन मिलती है, जांच ले कि आपके एम्प्लायर ने आपकी आयकर गणना में से इसे हटाया है या नहीं।

3. अगर आप किराये के घर पर रहते है तो और आपको HRA भी मिलता है, तो अपने किराये की जानकारी अपने एम्प्लायर को अवश्य दें, इससे आप आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 17(2) के तहत टैक्स बचा सकेंगे।

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4. अगर आपने अपने या अपने परिवार की चिकित्सा पर खर्च किया है तो आप उन खर्चो पर सालाना 15000 तक कि प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की छूट ले सकते हैं।

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5. अगर आपको LTA मिला है तो उसकी भी छूट, कुछ शर्तो सहित आपको मिलती है, उसकी गणना को भी जांच लें।

किराये की राशि में मिलेगी छूट

अगर आपने अपना घर किराये पर दे रखा है और उसे आप अपने एम्प्लायर को बताना भूल गए हैं या वो लोग जो नौकरी नहीं करते है, उन्हें किराये से होने वाली आमदनी पर टैक्स देना होगा। आप किराये की राशि में से निम्नलिखित छूट ले सकते हैं।

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  • 30% की छूट कुल किराये में से।
  • अगर घर लोन पर लिया है तो 2 लाख तक की ब्याज में छूट।
  • हाउस टैक्स के भुगतान की छूट।

आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत मिलने वाली 4 छूट

1. 80C धारा के अंदर आप अधिकतम 150000 तक की छूट के अधिकारी होंगे जिसमें आप जीवन बीमा, अपने बच्चों की ट्यूशन फीस, स्कूल फीस आदि की छूट ले सकते हैं।

2. स्वास्थ्य बीमा पर 80D धारा के अनुसार 50000 तक की छूट मिल सकती है। इसके अलावा 5000 की अतिरिक्त छूट स्वास्थ्य जांच पर भी मिलती है।

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3. इलेक्ट्रिक वाहन अगर आपने खरीदा है तो कुछ शर्तों सहित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80EE में ब्याज की राशि के दायित्व के लिए 150000 तक की छूट आय में से मिल सकती है।

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4. दान आदि की छूट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के तहत आपको मिल सकती है। राम मंदिर को दिया गया दान भी इसी धारा में छूट योग्य है।  ध्यान रहें की दान की रसीद आपके पास होना आवश्यक है।

आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपने आयकर की नई स्कीम को चुना है तो आपको इन छूटों का फायदा नहीं मिल सकेगा।

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