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जुलाई में 1,48,995 करोड़ GST संग्रहित, पिछले साल के मुकाबले 28 फीसदी ज्यादा

नई दिल्ली: जुलाई महीने में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 1,48,995 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से यह दूसरा सबसे बड़ा राजस्व है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए कहा, “कुल […]

नई दिल्ली: जुलाई महीने में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 1,48,995 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से यह दूसरा सबसे बड़ा राजस्व है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए कहा, "कुल मिलाकर, सीजीएसटी 25,751 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 32,807 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 79,518 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर एकत्रित 41,420 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 10,920 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्रित 995 करोड़ रुपये सहित) था।"   और पढ़िए - Stock Market Opening: चार दिनों की तेजी के बाद फिर गिरा शेयर बाजार, Sensex 58000 के नीचे आया , Nifty भी गिरा     बता दें कि जून 2022 में कुल जीएसटी संग्रह 1.44 लाख करोड़ रुपये था। लगातार पांच महीनों से, मासिक जीएसटी राजस्व 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है, जो हर महीने लगातार वृद्धि दर्शाता है। गौरतलब है कि अप्रैल महीने में पहली बार जीएसटी राजस्व संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा। "जुलाई 2022 तक जीएसटी राजस्व में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 35% की वृद्धि हुई है और यह बहुत अधिक उछाल प्रदर्शित करता है। यह बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अतीत में परिषद द्वारा किए गए विभिन्न उपायों का एक स्पष्ट प्रभाव है। आर्थिक के साथ युग्मित बेहतर रिपोर्टिंग वसूली का लगातार आधार पर जीएसटी राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।" पिछले महीने, जीएसटी शासन के पांच साल पूरे हो गए थे। सरकार जीएसटी कराधान प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और एक सरल पंजीकरण प्रक्रिया के अलावा पूरे देश में एक समान कर लाने का इरादा रखती है।     और पढ़िए - Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम में राहत मिली या बढ़ गए दाम, जानें आज के भाव     देश में जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 और राज्यों को जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए पांच साल की अवधि के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया गया था। राज्यों को मुआवजा प्रदान करने के लिए, कुछ वस्तुओं पर उपकर लगाया जा रहा है और एकत्रित उपकर की राशि को मुआवजा कोष में जमा किया जा रहा है। राज्यों को मुआवजे का भुगतान 1 जुलाई, 2017 से मुआवजा कोष से किया जा रहा है। हाल ही में चंडीगढ़ में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में, कई राज्यों ने मुआवजे के विस्तार को कम से कम कुछ वर्षों के लिए नहीं, तो 5 साल के लिए बढ़ाने की मांग की है। इस पर अभी कोई औपचारिक फैसला लिया जाना बाकी है।     और पढ़िए - बिजनेस से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें   Click Here - News 24 APP अभी download करें


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