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करदाताओं को सरकार ने दी बड़ी राहत, इन लोगों को नहीं देना होगा टैक्स

Taxpayers News: केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में कई बदलावों की घोषणा की थी। इन बदलावों के तहत कर व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। इसके साथ ही इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया। मोदी सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव का ऐलान करते […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Aug 5, 2023 14:45
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income tax

Taxpayers News: केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में कई बदलावों की घोषणा की थी। इन बदलावों के तहत कर व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। इसके साथ ही इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया। मोदी सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव का ऐलान करते हुए 3 लाख रुपये तक की रकम पर टैक्स जीरो रखा है। मध्यम वर्ग को पर्याप्त लाभ पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत आयकर में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं।

किन लोगों को नहीं भरना होगा टैक्स?

नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर नहीं देना होगा। टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये की गई। वहीं, अगर कोई पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनता है तो 60 साल से कम उम्र वालों के लिए यह छूट 2.5 लाख रुपये और 60 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए यह छूट 3 लाख रुपये तक है।

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अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों ने भरी रिटर्न

आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा, ‘हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 2 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) इस साल 11 जुलाई तक दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल 20 जुलाई तक 2 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। हमारे करदाताओं ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष 9 दिन पहले ही 2 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में हमारी मदद की है, और हम इस प्रयास की सराहना करते हैं।’ AY2023-24 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है।

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Written By

Nitin Arora

First published on: Jul 12, 2023 01:29 PM

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