Flipkart ने पैसे तो ले लिए, लेकिन नहीं डिलीवर किया फोन...जानें फिर क्या हुआ
Edited By Nitin Arora

Flipkart Sell Back Program
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Flipkart Sell Back Program
Flipkart Fined: बेंगलुरु शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट पर जुर्माना लगाया है। दरअसल, कंपनी ने ग्राहक को मोबाइल फोन नहीं दिया, जब्कि वह पूरी पेमेंट पहले ही दे चुका था।
हाल के एक फैसले में, आयोग ने ऑनलाइन रिटेलर को 20,000 रुपये का जुर्माना, 10,000 रुपये की कानूनी व्यय प्रतिपूर्ति और 12,499 रुपये (मोबाइल फोन की कीमत) के बराबर राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। अध्यक्ष एम शोभा और सदस्य रेणुकादेवी देशपांडे ने फैसला सुनाया।
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बेंगलुरु के राजाजीनगर पड़ोस की रहने वाली दिव्यश्री जे ने फ्लिपकार्ट के खिलाफ मामले में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि उसने 15 जनवरी, 2022 को ई-कॉमर्स साइट से 12,499 रुपये का मोबाइल फोन ऑर्डर किया था, जिसकी डिलीवरी अगले दिन के लिए निर्धारित थी।
उन्होंने दावा किया कि कंपनी को पूरा कैश मिल गया था, लेकिन उन्होंने उसे स्मार्टफोन नहीं दिया। फ्लिपकार्ट ने अदालत से अधिसूचना प्राप्त करने के बावजूद आयोग को एक अभ्यावेदन नहीं भेजने का फैसला किया।
बेंगलुरु कंज्यूमर कोर्ट के फैसले के अनुसार, फ्लिपकार्ट ने न केवल ग्राहक सेवा के मामले में पूर्ण अक्षमता प्रदर्शित की, बल्कि अनैतिक व्यवहार में भी लिप्त रही। फैसले में यह भी कहा गया है कि चूंकि ग्राहक का फोन उसे देने में देरी हुई, इसलिए उसने वित्तीय नुकसान और मानसिक तनाव दोनों का अनुभव किया।
आदेश में कहा गया है कि ग्राहक ने बार-बार कस्टमर केयर से संपर्क किया और मोबाइल रिसीव किए बिना ही किस्त चुका दी।
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