Nitin Arora
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Nominee name In Account: केंद्र सरकार बैंकों में पड़े अनक्लेम्ड मनी को लेकर चिंतित है। ऐसे में वित्त मंत्रालय सख्ती से काम ले रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों और पूंजी बाजार संस्थानों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि खाताधारक की मृत्यु के कारण लावारिस जमा और निवेश में वृद्धि के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए सभी खातों में नामांकन हो।
TOI के मुताबिक, देश के बैंकों में हजारों करोड़ रुपये लावारिस हैं। ये वे खाते हैं जिनमें बैंक धारक ने पैसा डाला और फिर मर गए और पैसा बैंक के पास ही रह गया। इन खातों/निवेश के दौरान किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाया गया था, इसलिए वह पैसा किसी को नहीं दिया गया।
सभी जमा खातों के लिए नामांकन सुविधा अनिवार्य है। नामांकन से तात्पर्य निवेश या संपत्ति की आय प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के नामकरण की प्रक्रिया से है। नामांकित (Nominee) व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसे लाभ प्राप्त होगा। आप घर बैठे ही बिना बैंक में जाए भी अपने खाते में नॉमिनी को जोड़ सकते हैं।
बैंक शाखा में जाएं, फॉर्म डाउनलोड करें, और विवरण भरें और होम शाखा में जमा करें।
SBI की वेबसाइट के अनुसार, ‘यदि जमाकर्ता नामांकन नहीं करना चाहता है, तो इसे जमाकर्ता द्वारा अपने पूर्ण हस्ताक्षर के साथ खाता खोलने के फॉर्म पर दर्ज करना होगा।’
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