Nitin Arora
Read More
---विज्ञापन---
EPS Pensioners: अगर आपकी भी पेंशन आती है तो यह खबर आपके लिए है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशनरों को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कहा गया है कि पेंशनभोगी अब जीवन प्रमाण पत्र कभी भी जमा कर सकते हैं। यह जमा करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। इससे पहले यह नियम थे कि पेंशनभोगियों को हर साल नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता था।
बिना किसी रुकावट के पेंशन पाने के लिए पेंशनभोगियों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। इससे पता चलता है कि पेंशनभोगी जीवित है या नहीं। EPFO ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है, ‘EPS-95 के पेंशनभोगी अब जीवन प्रमाण पत्र कभी भी जमा कर सकते हैं। यह जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा।’
और पढ़िए – आज भी नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें कितनी हैं आपके शहर में कीमतें
EPS’95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा।#epfo #pension #amritmahotsav
@PMOIndia @byadavbjp @Rameswar_Teli @LabourMinistry @MyGovHindi @PIBHindi @MIB_Hindi @AmritMahotsav pic.twitter.com/myefoHdGcW— EPFO (@socialepfo) January 21, 2023
पेंशनभोगी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा इसे बैंक और पोस्ट ऑफिस में भी जमा किया जा सकता है। वहीं, घर बैठे भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। इसके लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अनुसार, पेंशनभोगी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के डोरस्टेप बैंकिंग एलायंस या डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा का उपयोग करके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
न्यूज 24 पर पढ़ें बिजनेस, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।