Demat and Mutual Fund Holders Deadline: क्या आप भी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? तो इसके लिए आपके पास भी डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट तो होगा ही? अगर हां, तो जल्दी से एक खास जानकारी जान लें, वरना आपका ही घाटा हो सकता है और आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। ऐसे में फिर आप न तो निवेश किए गए पैसों को निकाल सकेंगे और न ही निवेश कर सकेंगे।
दरअसल, डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर्स के लिए खाते से नामांकित व्यक्ति का नाम जोड़ने के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इससे पहले अकाउंट होल्डर्स को नॉमिनी नाम जोड़ना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका अकाउंट बंद भी किया जा सकता है।
क्यों जरूरी है डीमैट अकाउंट में नॉमिनी नाम जोड़ना?
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की ओर से डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनी नाम को जोड़ने का आदेश दिया गया है। अगर खाताधारक ऐसा नहीं करता है तो वो बीएसई और एनएसई पर शेयर्स को न ही खरीद सकेंगे और न ही बेच सकेंगे। निवेशकों के लिए 31 दिसंबर 2023 तक अकाउंट में नॉमिनी नाम को जोड़ना जरूरी है।
ये भी पढ़ें- Demat Account से कैसे जोड़े नॉमिनी नाम
Add Nominee to Mutual Fund
डीमैट अकाउंट होल्डर के लिए भी म्यूचुअल फंड खाते से नॉमिनी नाम को जोड़ना जरूरी है। 31 दिसंबर 2023 से पहले इस काम को निपटा लें, ऐसा न करने पर आपका खाते पर रोक लगा दी जा सकती है। SEBI की ओर से स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के खाताधारकों के लिए नॉमिनी नाम को जोड़ना इसलिए जरूरी किया गया है कि उनकी संपत्ति उनके न होने पर भी सुरक्षित रहे और उनके द्वारा तय किए गए हिस्सों में बांट दी जाए।
How to add a Nominee Name to a Mutual Fund Account?
पहले 30 सितंबर थी लास्ट डेट
डीमैट और म्यूचुअल अकाउंट में नॉमिनी नाम को जोड़ने की तारीख बढ़ाई गई है। इससे पहले 30 सितंबर 2023 आखिरी तारीख थी, लेकिन फिर इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया। आप अपने खाते में लॉगिन करके आसानी से नॉमिनी नाम को जोड़ सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो पहले जोड़े गए नाम को हटा भी सकते हैं।
ये भी पढ़ें- 31 December से पहले निपटा लें ये 5 काम