Wrong Traffic Challan: भारत देश डिजिटल हो रहा है। सभी काम अब लगभग ऑनलाइन किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस कैसे पीछे रह सकती है। ट्रैफिक पुलिस अब चालान के लिए लोगों को रोकती नहीं है बल्कि ट्रैफिक ऐप से फोटो लेकर चालान काट देती है। इससे ट्रैफिक पुलिस को जरूर आराम मिला है लेकिन लोगों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। हर दिन सुनने में आता है कि गलती ना होने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया, इसकी जानकारी तब हुई जब फोन पर इसका अलर्ट मैसेज आया या फिर ऑनलाइन चेक किया।
पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकारी की तरफ से इसके खिलाफ शिकायत का भी रास्ता दिया गया है। कुछ आसान स्टेप्स के जरिए आप घर बैठ कर गलत चालान के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराकर खुद को नुकसान से बचा सकते हैं।
शिकायत के लिए इन आसान स्टेप्स को करें फॉलो
1. ऑफिशियल ट्रेफिक की वेबसाइट Ministry of Road Transport and Highways (parivahan.gov.in) पर जाएं।
2. लिंक खुलते ही कंपलेंट के सेक्शन पर क्लिक करें
3. इसके बाद लॉग इन करें। साथ में अपना नाम, अपना नंबर, अपना चालान नंबर जैसी डिटेल्स वहां दें।
4. फिर अपने चालान की कॉपी को अपलोड करें। इसके लिए आपको कैप्चा वैरिफाई करना होगा।
5. अपलोड प्रोसेस होने के बाद सब्मिट पर क्लिक करें। इसी के साथ आपकी कंपलेंट दर्ज हो चुकी है। इसके लिए आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी।
शिकायत हेल्पलाइन नंबर और मेल से भी कर सकते हैं
इतना ही नहीं शिकायत आप पोर्टल के साथ-साथ हेल्पलाइन नंबर और मेल के जरिए भी कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 11-2584-4444,1095 और मेल info@delhitrafficpolice.nic.in है, जिस पर 24 घंटे शिकायत की जा सकती है।
शिकायत करने के बाद ट्रैक करना भी है आसान
शिकायत करने के बाद अगर आपको ट्रैक करना है कि क्या अभी तक उसका हल निकला या नहीं, उसके लिए Ministry of Road Transport and Highways (parivahan.gov.in) पर जाकर Ticket Status पर क्लिक करें। वहां अपनी शिकायत नंबर को डालकर कैप्चा डालें और सब्मिट कर दें। इसके बाद इसका स्टेट्स आपको बता दिया जाएगा।