साल के पहले ही दिन सरकार ने नेशनल सेक्योरिटी एक्ट 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नए एक्ट के अनुसार अब सिगरेट बीड़ी पान मसाला से गुटका तक सभी तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ा दिया गया है. बढ़ा हुआ टैक्स 1 फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा. ऐसे में आपके मन में ये सवाल आना लाजमी है कि टैक्स बढ़ने के बाद 10 रुपये वाली सिगरेट की कीमत अब कितनी हो जाएगी?
हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि बढ़े हुए टैक्स का बोझ कंपनियां खुद उठाएंगी या ग्राहकों के कंधों पर डालेंगी. कंपनियां अगर ये बोझ खुद उठाती हैं तो इससे उनका प्राॅफिट मार्जिन घट सकता है. लेकिन अगर वे इसका बोझ ग्राहकों पर छोड़ देती हैं तो तंबाकू का सेवन करने वालों की जेब ढीली होगी.
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दिल्ली एनसीआर में कितनी हो जाएगी सिगरेट की कीमत?
वित्त मंत्रालय के सेंट्रल एक्साइज एक्ट में बदलावों के बाद सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1000 स्टिक पर 2050 रुपये से 8500 रुपये तक की अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है. यह बढ़ोतरी 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले 40% GST के अलावा होगी, जिससे काउंटर पर हर सिगरेट काफी महंगी हो जाएगी. हर स्टिक के हिसाब से, यह बढ़ोतरी रिटेल कीमतों में साफ उछाल लाएगी, खासकर मीडियम और लंबी सिगरेट के लिए.
- छोटी बिना फिल्टर वाली सिगरेट (65 mm तक) की कीमत में 2.05 प्रति स्टिक का इजाफा होगा.
- छोटी फिल्टर वाली सिगरेट (65 mm तक) की कीमत में 2.10 प्रति स्टिक की बढ़ोतरी होगी.
- मीडियम लंबाई वाली सिगरेट (65–70 mm) के दाम में 3.6 से 4 प्रति स्टिक तक का इजाफा हो सकता है.
- लंबी / प्रीमियम सिगरेट (70–75 mm) की कीमत 5.4 प्रति स्टिक बढ़ेगी.
- नॉन-स्टैंडर्ड डिजाइन वाली सिगरेट की कीमत में 8.5 प्रति स्टिक की बढ़ोतरी हो सकती है.










