Central Govt Employees: केंद्र सरकार (central government) ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) के तहत आने वाली करीब 2000 मेडिकल प्रोसेड्योर और टेस्ट के लिए नई दरें जारी की हैं. नई दरें, वर्तमान कर्मचारियों, पेंशनर और डिपेंडेंट्स यानी आश्रितों पर लागू होंगे.
मेडिकल प्रोसेड्योर और टेस्ट की दरों में करीब 15 साल के बाद बदलाव किए गए हैं और ये आज 13 अक्टूबर से लागू हो गए हैं. CGHS एमपैनल्ड और नॉन-एमपैनल्ड सभी अस्पतालों में ये दरें लागू हो जाएंगी.
सुपर स्पेशलैटी हॉस्पिटल की नई दरें (New Rates for Super Specialty Hospitals)
नई गाइडलाइन्स के अनुसार सुपर स्पेशलैटी अस्पताल की दरें, NABH एक्रिडेट अस्पताल से अब 15% ज्यादा होंगी. जैसे कि किसी NABH एक्रिडेट अस्पताल में 1 लाख रुपये खर्च का इलाज है, तो सुपर स्पेशलैटी अस्पताल में वही इलाज 1.15 लाख रुपये होगा. ये दरें उन अस्पतालों में लागू होंग जो हाई-एंड सर्विस देते हैं, जैसे कि कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑनकोलॉजी और नेफ्रोलॉजी (nephrology)
शहर के स्तर के आधार पर दरें अलग-अलग होंगी:
ये बात भी गौर करने वाली है कि शहरों के आधार पर दरें अलग-अलग होंगी.
टियर II (Y) और टियर III (Z) शहरों में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (HCO) की दरें टियर I (X) की तुलना में क्रमशः 10% और 20% कम होंगी. Y (टियर II) की कीमतें पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (HCO) पर भी लागू होती हैं.
Y (टियर II) शहर के शुल्क: टियर I (X) शहरों से 10% कम
Z (टियर III) शहर के शुल्क: टियर I (X) शहरों से 20% कम