Bank Transaction Banned: भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को SBM बैंक (इंडिया) लिमिटेड को अगली सूचना तक तत्काल प्रभाव से लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत सभी लेनदेन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और 36(1)(ए) के तहत आरबीआई ने एसबीएम बैंक को LRS लेनदेन रोकने का निर्देश दिया है।
RBI ने क्या कहा?
आरबीआई ने अपनी विज्ञप्ति में कहा, ‘भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और 36(1)(ए) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए SBM बैंक (इंडिया) लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से उदारीकृत के तहत सभी लेनदेन रोकने का निर्देश दिया है।’
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LRS स्कीम क्या है?
एलआरएस योजना के तहत, नाबालिगों सहित सभी निवासी व्यक्तियों को प्रति वित्तीय वर्ष 2,50,000 डॉलर तक की धनराशि विदेश में स्वतंत्र रूप से भेजने की अनुमति है। यह योजना 25,000 अमेरिकी डॉलर की सीमा के साथ 4 फरवरी, 2004 को शुरू की गई थी।
एसबीएम बैंक मॉरीशस स्थित एसबीएम होल्डिंग्स की सहायक कंपनी है। इसने 1 दिसंबर 2018 को अपना परिचालन शुरू किया।
2019 में, RBI ने SBM बैंक (मॉरीशस) द्वारा नियामक मानदंडों का पालन न करने के लिए SBM बैंक (इंडिया) पर ₹3 करोड़ का जुर्माना लगाया था, जो नवंबर 2018 में पूर्व के साथ समामेलित हो गया था।
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