Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना के नियम में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार ने साफ किया है कि 1 अक्टूबर 2022 से इस योजना का ऐसे लोग लाभ नहीं उठा पाएंगे जो आयकरदाता हैं या फिर किसी पेंशन योजना में शामिल है।
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वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक यदि कोई आयकर भुगतान करने वाला निवेशक 1 अक्टूबर या उसके बाद अटल पेंसन योजना में शामिल होना चाहता है, तो उसे इसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा और उनका खाता बंद कर दिया जाएगा। साथ ही उनका सारा पैसा लौटा दिया जाएगा।
गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने हर किसी के बुढ़ापे का ख्याल करते हुए 2015-16 के बजट में अटल पेंशन योजना का ऐलान किया गया था। इस योजना में रोजाना 7 रुपए का निवेश यानी मंथनी 210 रुपए का निवेश करना होगा। ये निवेश 59 साल तक करना होता है। 60वें साल से हर माह 5000 रुपए की पेंशन मिलने लगती है। यदि पति-पत्नी दोनों ने इस योजना में निवेश किया हो तो मंथली 420 रुपए मंथली निवेश करना होता है।
फिर 10,000 रुपए महीने का पेंशन दंपति को मिलेगा। ये निवेश 5000 रुपए मंथली पेंशन लेने के लिए सबसे न्यूनतम रकम है। निवेश की राशि आपके उम्र के हिसाब से निर्धारित की जाती है। ये राशि 18 साल की उम्र वाले निवेशन के लिए है।
इस योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 40 साल होनी चाहिए। इसमें उम्र के हिसाब से मंथली प्रीमियम तय होता है। सबसे कम प्रीमियम 18 साल की उम्र में योजना का लाभ लेने पर देना पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रीमियम 30 साल के ऊपर की उम्र वालों को देना पड़ता है।
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चूंकि पेंशन की न्यूनतम राशि 1000 मासिक और अधिकतम 5000 मासिक तय की गई है। प्रीमियम देते समय पेंशन की राशि को भी आधार बनाया जाता है। इस योजना के तहत पेंशन ले रहे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर वो पेंशन नॉमिनी को आजीवन मिलता रहेगा। यानी घर का कोई न कोई सदस्य इस पेंशन का लाभ लेता रहेगा।
इस योजना के तहत पेंशन प्लान लेने पर इनकम टैक्स में सेक्शन 80 CCD (1B) के तहत निवेशक को 50,000 की इनकम टेक्स डिडक्शन प्रदान की जाएगी। यदि पेंशन का लाभ लेने वाले की मृत्यु 60 साल से पहले हो जाती है उस अवस्था में भी पेंशन उसके नॉमिनी को प्रदान किया जाएगा। किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाकर इसका लाभ लिया जा सकता है।
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