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Aadhaar-PAN linking deadline: आयकर विभाग ने कहा, ‘दोनों दस्तावेजों को जोड़ना जरूरी, नहीं तो’

Aadhaar-PAN linking deadline: आधार और पैन को लिंक करने की समय सीमा एक बार फिर नजदीक आ गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा करदाताओं को दोनों दस्तावेजों को लिंक करने के लिए कई बार अधिक समय दिया जा चुका है। पैन-आधार को लिंक करने की समय सीमा इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Jun 14, 2023 12:43
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Aadhaar-PAN linking deadline: आधार और पैन को लिंक करने की समय सीमा एक बार फिर नजदीक आ गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा करदाताओं को दोनों दस्तावेजों को लिंक करने के लिए कई बार अधिक समय दिया जा चुका है।

पैन-आधार को लिंक करने की समय सीमा

इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। जिन व्यक्तियों ने अब तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, वे 30 जून तक ₹1000 का जुर्माना शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं।

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आयकर विभाग ने ट्वीट किया, ‘पैन आधार लिंकिंग। कृपया पैन धारक ध्यान दें! आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, के लिए 30.06.2023 को या उससे पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। कृपया आज ही अपना पैन और आधार लिंक करें!’

आयकर नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन हैं तो ₹10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

आधार और पैन को लिंक करने की आवश्यकता किसे है?

आयकर अधिनियम की धारा 139एए के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया गया है और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, वह अपना आधार संख्या निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सूचित करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित शुल्क भुगतान के साथ 30 जून 2023 तक अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा।

लिंक ना करने पर क्या होगा?

  • बैंक खाता नहीं खोल सकते।
  • अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको पैन की आवश्यकता होती है।
  • ₹50,000 से अधिक के म्यूच्यूअल फंड यूनिट नहीं खरीद सकते।
  • लंबित रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जा सकता है और रिफंड को प्रोसेस नहीं किया जाएगा।
  • नए डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएंगे।

Aadhaar-PAN लिंक करने की प्रक्रिया

  • आयकर पोर्टल खोलें।
  • बाएं साइड के पैनल ‘क्विक लिंक्स’ पर जाएं। यहां ‘लिंक आधार’ पर जाएं।
  • जैसे ही आप खोलेंगे, आपको तीन-चरणीय प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होगी।
  • शुरुआत में, आपको पैन और आधार विवरण दर्ज करना होगा।
  • इन विवरणों को दर्ज करने पर। आपको बताया जाएगा कि आपका पैन पहले से लिंक है या नहीं। अन्यथा, यह आपको अगले चरण यानी सत्यापन पर ले जाएगा।
  • यहां आपको यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि दोनों दस्तावेजों पर सटीक विवरण मेल खाते हैं या नहीं।
    यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और ‘link now’ बटन पर क्लिक करें।
  • एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।

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Nitin Arora

First published on: Jun 14, 2023 12:43 PM

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