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ITR Filing 2025 Online Process: हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को 15 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, जिन लोगों की एनुअल सैलरी मूल छूट सीमा से ज्यादा है तो उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना जरूरी है। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। घर बैठे किस तरह से इनकम टैक्स रिटर्न को दाखिल कर सकते हैं? वेतनभोगी वर्ग के लिए ये प्रक्रिया कब से शुरू होगी? आइए विस्तार से जानते हैं।

सैलरी क्लास वालों को करना होगा इंतजार

आयकर विभाग की ओर से आईटीआर फॉर्म और सुविधाओं को उपलब्ध कर दिया गया है, लेकिन सैलरी क्लास वालों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। 15 जून 2025 से वेतनभोगी वर्ग वालों के लिए रिटर्न दाखिल की प्रक्रिया शुरू होगी। दरअसल, इस तारीख के बाद ही नौकरीपेशा लोगों को फॉर्म 16 मिलेगा। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को जून के आखिरी या जुलाई तक ही फॉर्म 16 देते हैं और इसके बाद आईटीआर या टीडीएस रिटर्न फाइल किया जा सकता है।

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आईटीआर कैसे दाखिल करें?

इनकम टैक्स विभाग के अनुसार आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से अपनाया जा सकता है। ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग को आसान बनाने के लिए आयकर विभाग ने आईटीआर यूटिलिटी टूल्स भी कुछ समय पहले जारी किया है। आप ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

ITR Filing का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

  1. आयकर विभाग के ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
  2. लॉगिन के लिए पैन कार्ड नंबर को यूजर आईडी में एंटर करें।
  3. इसके बाद पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन करें।
  4. “e-File” पर क्लिक करने के बाद आयकर रिटर्न पर क्लिक करें।
  5. असेसमेंट ईयर के लिए “AY 2025-26” चुने और ऑनलाइन पर क्लिक करें।
  6. खुद के लिए आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो Individual को सिलेक्ट करें।
  7. इसके बाद सही ITR फॉर्म का चयन करें और सभी जानकारी की सही जांच करें।
  8. पैन कार्ड, नाम, आधार कार्ड, बैंक समेत जानकारी को चेक कर लें।
  9. आखिर में आईटीआर के लिए वेरिफाई करें और इसके लिए Aadhaar OTP को सेलेक्ट कर सकते हैं।
  10. आप चाहें तो आईटीआर-V का प्रिंट आउट ले लें। इस पर साइन करके सीपीसी, बेंगलुरु को भेज सकते हैं।

ये भी पढ़ें- ITR Filing: नहीं मिला फॉर्म 16? फाइल कर सकते हैं आयकर रिटर्न, जानें कब और किस नहीं है जरूरत

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First published on: Jun 09, 2025 11:17 AM

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