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नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल और फास्टैग, अगर नहीं करवाया Third Party Insurance, आने वाला है नया नियम

Third Party Insurance: मोटर वाहन अधिनियम के तहत, जिन गाड़ियों का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस नहीं होगा,उन्हें पेट्रोल डीजल या सीएनजी भरवाने और फास्‍टैग खरीदने की अनुमति नहीं मिलेगी।

Author Edited By : Bani Kalra Updated: Jan 28, 2025 21:44

Third Party Insurance: अगर आप बाइक, स्कूटर या कार चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।  वित्त मंत्रालय ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए सख्त नियम लागू की सिफारिश की है। आने वाले दिनों में जिन गाड़ियों का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल डीजल या सीएनजी भरवाने और फास्‍टैग खरीदने की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही बिना इंश्योरेंस वाले वाहन मालिक के ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल भी नहीं होगा।

वित्त मंत्रालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मोटर वाहन इंश्योरेंस से संबंधित विभिन्न उपायों पर विचार करने की सिफारिश की है, जिसमें थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के बिना कोई वाहन सड़क पर न चले। इतना ही नहीं केवल उन वाहनों को ईंधन और फास्टैग दिया जाए, जिनके पास वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस हो। इसके साथ ही राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे।

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थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों जरूरी है

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जानकारी के लिए बता दे कि मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत सभी गाड़ियों के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य हैजो कम से कम तीन महीने का होना चाहिए। यह इंश्योरेंस दुर्घटना में किसी तीसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई के लिए होता है। इसके बाद भी देश में सड़कों पर आधे से ज्यादा गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के चल रहे हैं। 

जी हां सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 में देश में  करीब 34 करोड़ पंजीकृत वाहन थेलेकिन इनमें से केवल 43-50% के पास ही वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस था। मार्च 2020 तक लगभग 6 करोड़ वाहन बिना इंश्योरेंस के पाए गए थे। पिछले साल संसद में भी थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस लागू करने की सिफारिश की गई थी।

मोटर वाहन अधिनियम के तहतथर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पहली बार पकड़े  जाने पर 2,000 रुपये जुर्माना या तीन महीने की जेलया दोनों हो सकते हैं। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 4,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अगर आपके पास भी थर्डपार्टी इंश्योरेस नहीं है तो आज ही इसे बनवा लें

क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस?

आसान भाषा में समझें तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वह होता है,जिसमें आपकी गाड़ी किसी दूसरी बाइक या कार से टकराती है,तो दुर्घटना में हुए नुकसान की भरपाई आपकी इंश्योरेंस कंपनी सामने वाले को देती हैं। आपको कोई क्लेम नहीं मिलता।

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Edited By

Bani Kalra

First published on: Jan 28, 2025 09:44 PM

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