POK के प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास अवमानना मामले में दोषी करार, HC से मांगी बिना शर्त 'माफी'
Edited By Bhola Sharma

Sardar Tanveer Ilyas
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Sardar Tanveer Ilyas
Sardar Tanveer Ilyas: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्हें हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में दोषी साबित किया है। सरदार तनवीर पीओके के पहले ऐसा नेता हैं, जिन पर कार्रवाई हुई है।
इलियास को एक दिन पहले प्रधान सचिव के जरिए नोटिस जारी किया था। उन्हें पीआके के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अलग-अलग पेश होने के लिए कहा गया था। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने इलियास का स्वागत किया, जब वे कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे थे।
Pakistan occupied Kashmir's PM Sardar Tanveer Ilyas disqualified for contempt of court, reports local media.
— ANI (@ANI) April 11, 2023
इलियास के खिलाफ यह फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस सदाकत हुसैन राजा की बेंच ने दिया। सुनवाई के दौरान इलियास के भाषण की क्लिप भी चलाए गए। इलियास ने बिना शर्त कोर्ट से काफी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे किसी शब्द से जज को ठेस पहुंची हो तो मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सुनवाई के दौरान खड़े रहने का निर्देश दिया।
दरअसल, बीते हफ्ते इलियास ने इस्लामाबाद के एक कार्यक्रम में धमकी भरे लहजे में आरोप लगाया था कि न्यायपालिका उनकी सरकार के कामकाज को प्रभावित कर रही है और स्थगन आदेश देकर कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने सऊदी अरब की ओर से वित्त पोषित 15 मिलियन डॉलर की शिक्षा क्षेत्र की परियोजना का जिक्र करते हुए कहा था कि यह इसलिए अधर में लटक गई है, क्योंकि अदालत ने इस पर स्थगन आदेश जारी किया था।
पीटीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत के फैसलों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, चाहे वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों या एजेके (आजाद कश्मीर), क्योंकि देश न्यायिक प्रणाली को नष्ट करके नहीं चल सकता है।
फवाद ने कहा कि एजेके के प्रधानमंत्री को अदालत से माफी मांगनी चाहिए। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत देगा।
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