पाकिस्तान में इस तारीख को होंगे आम चुनाव! राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर
Edited By Bhola Sharma

Pakistan Election
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Pakistan General Election Updates: पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार का कार्यकाल पूरा हो चुका है। बावजूद इसके अभी तक वहां आम चुनाव नहीं हो सके हैं। इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे पत्र में एकतरफा तौर पर आम चुनाव की तारीख 6 नवंबर प्रस्तावित की है। संविधान के अनुच्छेद 48(5) का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रपति को विधानसभा के लिए आम चुनाव कराने के लिए विघटन की तारीख से 90 दिनों के भीतर की तारीख तय करने का अधिकार देता है और आदेश देता है। इसलिए अनुच्छेद 48(5) के संदर्भ में नेशनल असेंबली के लिए आम चुनाव नेशनल असेंबली के विघटन की तारीख के 89वें दिन, यानी 6 नवंबर 2023 तक होना चाहिए।
यह लेटर राष्ट्रपति द्वारा चुनावों पर चर्चा के लिए कार्यवाहक कानून मंत्री अहमद इरफान असलम से मुलाकात के दो दिन बाद आया है। वहीं, ईसीपी ने पहले ही 30 नवंबर तक परिसीमन पूरा करने और उसके बाद चुनाव कराने की घोषणा की है। हालांकि अभी कोई समयसीमा घोषित नहीं की गई है।
इससे पहले, पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा ने आम चुनाव की तारीख तय करने के लिए बैठक के राष्ट्रपति के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। नए कानून के अनुसार चुनाव की तारीख निर्धारित करने में राज्य के मुखिया की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बताना जरूरी है कि चुनाव अधिनियम की धारा 57 को 26 जून को संसद द्वारा संशोधित किया गया था, जिससे ईसीपी को अधिकार मिल गया। ऐसे में आम चुनाव की तिथि या तारीखों की घोषणा करें।
राष्ट्रपति अपने विवेक से नेशनल असेंबली को भंग कर सकता है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 48(5) के साथ पठित अनुच्छेद 58(2) में दिया गया है तो उसे आम चुनावों के लिए एक तारीख नियुक्त करनी होगी। हालांकि, यदि विधानसभा को प्रधान मंत्री की सलाह पर या संविधान के अनुच्छेद 58(1) में दिए गए समय की कमी के कारण भंग कर दिया जाता है, तो आयोग समझता है और मानता है कि चुनाव के लिए तारीख या तारीखें नियुक्त करने की शक्ति विशेष रूप से निहित है।
उन्होंने कहा कि ईसीपी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर जोर देते हुए देश में आम चुनाव कराने की अपनी जिम्मेदारी बहुत गंभीरता से ले रही है।
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