Benazir Bhutto: लाहौर हाई कोर्ट (LHC) गुरुवार को पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के मामले में साढ़े पांच साल के बाद अपील पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। जस्टिस सदाकत अली खान और मिर्जा वकास रऊफ को LHC के मुख्य न्यायाधीश मुहम्मद अमीर भट्टी की ओर से विशेष डिवीजन बेंच में नियुक्त किया गया था। इस मामले से जुड़ी आठ अपीलों पर संयुक्त पीठ आज सुनवाई करेगी।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष आसिफ जरदारी, दिवंगत जनरल (सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्रफ, पांच आरोपी और अपराधों के लिए दोषी पाए गए पुलिस अधिकारियों को नोटिस मिले हैं। इस मामले में मुशर्रफ को आरोपित किया गया था और उनकी स्थायी गिरफ्तारी के लिए जारी वारंट जारी है। हालांकि, उनके गुजर जाने के बाद उनके खिलाफ अपील शायद खारिज हो जाएगी।
दिसंबर 2007 में हुई थी बेनजीर की हत्या
पाकिस्तान में एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो की 27 दिसंबर, 2007 को रावलपिंडी में एक रैली में भाग लेने के दौरान हत्या कर दी गई थी। रावलपिंडी के ऐतिहासिक लियाकत बाग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी। बेनज़ीर को कथित तौर पर एक 15 वर्षीय आत्मघाती हमलावर ने मार डाला था।
ऐतजाज, शेर जमान और हसनैन पांच अभियुक्तों में शामिल हैं जो आज अदालत में गवाही देंगे। एक अभियुक्त अब्दुल रशीद अदियाला जेल में बंद है। पांचवां अभियुक्त रफाकत का निधन हो चुका है। मामले में शामिल दो पुलिस अधिकारी सऊद अजीज और खुर्रम शहजाद जमानत पर रिहा हैं। दोनों को 17 साल की कैद और 10 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री पर हमले में पार्टी के 20 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए और 71 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
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