
क्या है इंटरसेक्स सर्जरी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
Edited By Pushpendra Sharma

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Intersex Surgery Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इंटरसेक्स सर्जरी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सर्जरी पर रोक लगाने के लिए ये याचिका दायर की गई है। इस पर शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। दरअसल, याचिका में कहा गया है कि बच्चों की इंटरसेक्स सर्जरी काफी पीड़ादायक होती है। इससे उनके फ्यूचर को भी खतरा हो सकता है। केंद्र को नोटिस दिया गया है।
दरअसल, इंटरसेक्स बच्चा उसे कहा जाता है जो पुरुष और महिला दोनों के जैविक लक्षणों के साथ पैदा होता है। इंटरसेक्स की प्रजनन या यौन शारीरिक रचना पुरुष या महिला (बाइनरी) लिंग वर्गीकरण में फिट नहीं होती। इसलिए इंटरसेक्स के लिए सर्जरी की जाती है। हालांकि अब इंटरसेक्स की सर्जरी को अनावश्यक बताया जा रहा है क्योंकि इसके कई जोखिम सामने आ रहे हैं। बता दें कि एक इंटरसेक्स व्यक्ति ट्रांसजेंडर हो सकता है, लेकिन वे अलग होते हैं, क्योंकि इंटरसेक्स लिंग की पहचान अलग होती है। माना जाता है कि हर 2000 में से एक इंसान इंटरसेक्स होता है।
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