
अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 5 पॉइंट्स में समझिए पूरा फैसला
Edited By Gaurav Pandey

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Supreme Court Grants Bail To Arvind Kejriwal : कथित शराब घोटाले को लेकर जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को आखिरकार राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए तिहाड़ से बाहर आने की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी जाती है। हालांकि, उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जुलाई तक जमानत की मांग की थी।
सिंघवी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। इसके बाद भी काफी कुछ होगा। लेकिन कोर्ट ने जुलाई तक जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने 5 जून तक जमानत की मांग की लेकिन कोर्ट ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया। हालांकि, केजरीवाल को जमानत दिए जाने का ईडी ने विरोध किया लेकिन अदालत ने कहा कि 21 दिन में कुछ नहीं हो जाएगा। वीडियो में पांच पॉइंट्स में समझिए सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला।
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