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क्या है आर्टिकल 19, जिसका हवाला देकर कुणाल कामरा ने माफी मांगने से किया इनकार? देखें वीडियो

कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र की राजनीति पर मजाक उड़ाया, जिससे शिवसैनिक भड़क गए और स्टूडियो में तोड़फोड़ की। FIR दर्ज होने के बाद, कामरा ने संविधान और आर्टिकल 19 का हवाला देकर माफी मांगने से इनकार कर दिया। यहां समझिए क्या है आर्टिकल 19 ।

Edited By : Avinash Tiwari | Updated: Mar 25, 2025 23:20
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कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र की राजनीति का मजाक उड़ाया, जिससे शिवसैनिक भड़क गए और जिस स्टूडियो में शो शूट हुआ था, उसे तोड़ डाला। इस मामले को लेकर FIR भी दर्ज हुई है। कुणाल कामरा से माफी की मांग की गई, लेकिन उन्होंने संविधान हाथ में लेकर फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की और आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया।

इस पूरे विवाद को लेकर एक तरफ जहां कुणाल कामरा को पुलिस ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया, वहीं उन्होंने एक हफ्ते का वक्त मांगा है। आखिर आर्टिकल 19 क्या है, जिसका हवाला देकर कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है?

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भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार और किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार जैसे अधिकारों का जिक्र है। इस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने, सरकार की आलोचना करने और विभिन्न मीडिया के जरिए अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। विस्तार से समझने के लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं।

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Edited By

Avinash Tiwari

First published on: Mar 25, 2025 11:20 PM

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