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पैसों की जरूरत है तो PF अकाउंट आ सकता है काम, जानिए कितने रुपये तक की कर सकते हैं निकासी और क्या है प्रोसेस

PF अकाउंट केवल रिटायरमेंट फंड नहीं है, बल्कि यह मुश्किल समय में आपके लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी बन सकता है। आप जब चाहें, निश्चित नियमों के तहत इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप किसी इमरजेंसी में फंस जाएं और पैसों की तंगी हो, तो ऐसे समय में आपका PF अकाउंट आपके काम आ सकता है...

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Written By: News24 हिंदी Updated: Jul 14, 2025 16:25

भारत में करोड़ों लोग किसी न किसी निजी या सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों की हर महीने की सैलरी से एक निश्चित राशि उनके प्रोविडेंट फंड (PF) खाते में जमा होती है। यह PF खाता एक तरह की लॉन्ग टर्म बचत योजना होती है, जिसे भविष्य की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता (कंपनी) दोनों अपना योगदान देते हैं।

इमरजेंसी में काम आता है PF अकाउंट

अक्सर लोगों को लगता है कि PF का पैसा सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही निकाला जा सकता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। EPFO के नियमों के अनुसार, कुछ खास परिस्थितियों में आप अपने PF अकाउंट से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। जब कभी आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, जैसे किसी मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर बनाने या खरीदने की स्थिति में तब आप PF का पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा, अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं और दो महीने से अधिक बेरोजगार हैं, तो भी आप PF की राशि का एक हिस्सा निकाल सकते हैं।

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कितनी रकम निकाली जा सकती है?

PF अकाउंट से कितनी राशि निकाली जा सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने साल तक PF में योगदान दिया है और किस वजह से पैसा निकालना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि मेडिकल इमरजेंसी है तो आप अपनी 6 महीने की बेसिक सैलरी या कुल जमा का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। घर खरीदने या बनाने के लिए जमा राशि का 90% तक निकाला जा सकता है। वहीं, शादी या पढ़ाई के लिए PF का लगभग 50% तक निकासी की जा सकती है। अगर आप बेरोजगार हैं तो 75% तक की निकासी की अनुमति है। हर स्थिति के लिए EPFO की ओर से निश्चित सीमा तय की गई है, जिसका पालन करना होता है।

PF अकाउंट से पैसे निकालने की प्रक्रिया

PF से एडवांस पैसा निकालने की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है, जिससे यह आसान और समय बचाने वाली हो गई है। इसके लिए सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाना होता है। वहां अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर लॉगिन करना होता है। अगर आपका UAN अब तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो पहले उसे एक्टिव करना जरूरी है।

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लॉगिन करने के बाद ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें और फिर ‘Claim (Form-31, 19, 10C)’ का विकल्प चुनें। इसके बाद आपकी बैंक जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसे ध्यान से वेरीफाई करें। फिर ‘Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करें और बताएं कि आप किस कारण से पैसा निकालना चाहते हैं, जैसे बीमारी, मकान खरीदना या शादी। फिर आपको यह दर्ज करना होगा कि आप कितनी रकम निकालना चाहते हैं। इसके बाद बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी या कैंसिल चेक अपलोड करें और अंत में आधार से OTP वेरिफिकेशन कर दें।

कब तक मिलता है पैसा?

यदि सभी जानकारी सही दी गई है और दस्तावेज़ साफ-सुथरे अपलोड किए गए हैं, तो आमतौर पर 3 से 7 वर्किंग डे के भीतर पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

First published on: Jul 14, 2025 02:16 PM

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