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बंगाल सरकार की विधवा पेंशन से अबतक कितनी महिलाओं को मिला फायदा? जानिए इसके बारे में पूरी डिटेल

Widow Pension Scheme: बंगाल में विधवा पेंशन योजना से विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए चलाई गई एक योजना है। इस योजना के जरिए अब तक 13,00,000 से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिल चुका है। क्या है योजना और कैसे कर सकते हैं अप्लाई, जानिए पूरी डिटेल।

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विधवा पेंशन योजना

Widow Pension Scheme: पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के लोगों के लिए हर तरह से काम करने के लिए तत्पर है। इसके लिए राज्य सरकार कई योजनाएं शुरू करने से लेकर उन पर काम भी कर रही है। इसी में पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने राज्य की विधवा महिलाओं को मदद देने के लिए यह योजना शुरू की है। विधवा महिलाएं अपना जीवन चलाने के लिए किसी पर निर्भर न रहें। इसके लिए ममता सरकार महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए पश्चिम बंगाल विधवा पेंशन योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत विधवाओं को मासिक पेंशन मिलती है।

इस योजना में विधवा महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि दी जाती है। यह योजना विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है। अगर आप विधवा पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप पश्चिम बंगाल सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

कितना मिलता है लाभ?

विधवा पेंशन योजना के तहत, पश्चिम बंगाल के निवासी पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार से 750 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। प्राप्तकर्ता पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना चाहिए। लाभार्थी की पारिवारिक आय 1000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्राप्तकर्ता को अपने रिश्तेदारों से फाइनेंशियल सहायता नहीं मिलनी चाहिए।

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क्या-क्या जरूरी डॉक्यूमेंट हैं?

  • पंचायत से एड्रेस प्रूफ।
  • पंचायत से इनकम प्रूफ।
  • मृत पति का डेथ सर्टिफिकेट।
  • गरीबी रेखा से नीचे राशन कार्ड।
  • आधार कार्ड।
  • आवेदक के खाते की पूरी डिटेल जरूरी।

विधवा पेंशन योजना के लिए कैसे करें आवेदन?

अगर आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के ऑफिस में आवेदन पत्र जारी करेगा। अगर आवेदक कोलकाता नगर निगम के क्षेत्र से बाहर रहता है, तो इससे जुड़ी पंचायत समिति के सब डिविजनल ऑफिस आवेदन पत्र जारी करेगा। अगर आवेदक कोलकाता नगर निगम के क्षेत्र में रहता है, तो पश्चिम बंगाल के कंट्रोलर ऑफिस आवेदन पत्र जारी करेगा।

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