Shrikant Tyagi Case: गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने की ये टिप्पणी
Edited By Naresh Chaudhary

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नोएडाः उत्तर प्रदेश के नोएडा की सूरजपुर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। त्यागी की ओर से विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर कोर्ट) की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि पिछले महीने नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में कथित नेता और गालीबाज श्रीकांत ने सोसायटी में ही रहने वाली एक महिला से मारपीट की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था।
जानकारी के मुताबिक श्रीकांत त्यागी को 9 अगस्त को नोएडा पुलिस और एसटीएफ ने मेरठ से गिरफ्तार किया था। श्रीकांत त्यागी के वकील सुशील भाटी ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 9 मामलों में आपराधिक इतिहास के आधार पर जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने कहा कि उनके पास यह मानने के लिए कोई उचित आधार नहीं है कि आवेदक/आरोपी दोषी नहीं है। आवेदक के खिलाफ जांच के दौरान सबूत आए हैं कि आरोपी और उसके सह-अभियुक्त के बीच एक संगठित सांठगांठ है। कोर्ट ने कहा कि यह एक गिरोह है, जिसका सरगना आरोपी श्रीकांत त्यागी है।
Noida, Uttar Pradesh | Bail plea of Shrikant Tyagi rejected under Gangsters Act.
(File photo) pic.twitter.com/uNV0KlJfqC
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 2, 2022
अदालत ने कहा कि आरोपी ने अपनी कार पर धोखे से उत्तर प्रदेश सरकार का मोनोग्राम और वीआईपी नंबर प्लेट लगवाया। खुद को एक उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश की। इससे उसने व्यक्तिगत लाभ के साथ वित्तीय और भौतिक लाभ हासिल करने के लिए अपराध किए। अदालत ने माना है कि उनके पास यह मानने का उचित आधार नहीं है कि आरोपी जमानत पर रहते हुए कोई अपराध नहीं करेगा। यही टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस और एसटीएफ ने नौ अगस्त को मेरठ से उसके एक रिस्तेदार के घर से गिरफ्तार किया था। श्रीकांत त्यागी प्रकरण में पुलिस ने उसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें से कुछ मामले में श्रीकांत त्यागी को जमानत मिल चुकी है, जबकि गैंगस्टर मामले में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
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