Thursday, 28 March, 2024

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Gyanvapi case: मुस्लिम पक्ष ने केस की तैयारी के लिए मांगा 8 हफ्तों का समय, हिंदू पक्ष ने भी कही बड़ी बात

Gyanvapi case: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वाराणसी (Varanasi) जिले में ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति ने वाराणसी जिला अदालत (Varanasi District Court) में एक आवेदन पेश किया है। इसमें श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी परिसर मामले (Gyanvapi-Sringar Gauri Case) में अगली सुनवाई की तैयारी के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा है। बता दें कि पिछले हफ्ते […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: Sep 19, 2022 17:56
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Gyanvapi case: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वाराणसी (Varanasi) जिले में ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति ने वाराणसी जिला अदालत (Varanasi District Court) में एक आवेदन पेश किया है। इसमें श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी परिसर मामले (Gyanvapi-Sringar Gauri Case) में अगली सुनवाई की तैयारी के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा है।

बता दें कि पिछले हफ्ते वाराणसी जिला अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 सितंबर तय की थी। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति (Anjuman Intejamiya Masjid Committee) ने शनिवार को कोर्ट में एक आवेदन पेश किया। इसमें कहा गया था कि अगली सुनवाई से पहले तैयारी के लिए समय चाहिए।

वाराणसी कोर्ट ने 12 सितंबर को सुनाया था फैसला

जानकारी के मुताबिक वाराणसी जिला कोर्ट ने 12 सितंबर को फैसला सुनाया। फैसले में कहा था कि कोर्ट दैनिक पूजा की मांग करने वाली 5 हिंदू महिलाओं की याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी। इसके अलावा जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने 12 सितंबर को अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति (एआईएमसी) की याचिका को भी खारिज कर दिया था। याचिका में तर्क दिया था कि हिंदू महिलाओं की याचिका पूजा के स्थान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का उल्लंघन करती है।

सुनवाई की तैयारी के लिए चाहिए समयः मुस्लिम पक्ष

अंजुमन समिति के वकील मोहम्मद तौहीद खान ने कहा कि हमें तैयारी के लिए समय चाहिए, इसलिए हमने अगली सुनवाई के लिए आठ सप्ताह का समय मांगने के लिए एक आवेदन दिया है। खान ने कहा कि अदालत 22 सितंबर को ही आवेदन पर सुनवाई करेगी। जिला अदालत के आदेश के बाद मस्जिद समिति ने कहा था कि वह इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। 14 सितंबर को मामले में हिंदू वादी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने हाईकोर्ट में भी एक कैविएट दायर किया था।

First published on: Sep 19, 2022 05:56 PM
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