---विज्ञापन---

Allahabad High Court: OBC की 18 जातियों को SC में शामिल करने का नोटिफिकेशन रद्द

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की 18 जातियों को अनुसूचित जाति (SC) में शामिल करने का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सपा सरकार और फिर योगी सरकार ने इन जातियों को SC में शामिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: Aug 31, 2022 18:07
Share :
Allahabad High Court

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की 18 जातियों को अनुसूचित जाति (SC) में शामिल करने का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सपा सरकार और फिर योगी सरकार ने इन जातियों को SC में शामिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाई गई थी।

पहले अखिलेश सरकार ने जारी किया था नोटिफिकेशन

जानकारी के मुताबिक पूर्व में अखिलेश सरकार की ओर अन्य पिछड़ा वर्ग की 18 जातियों (मझवार, कश्यप, मल्लाह, धीवर, धीमान, बिंद, भर, राजभर, कहार, निषाद, केवट, कुम्हार, बाथम, तुरहा, प्रजापति, गोडिया, मांझी और मछुआ) को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबित उस दिन अखिलेश सरकार का आखिरी दिन था। इसके बाद योगी सरकार की ओर से इन सभी 18 जातियों के लिए फिर से नोटिफिकेशन जारी किया गया था।

---विज्ञापन---

देश की संसद को है इसका अधिकारः याचिकाकार्ता

इसके बाद जनवरी 2017 को हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी। वहीं याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में कहा था कि किसी भी जाति को किसी भी वर्ग में शामिल करने का अधिकारी सिर्फ देश की सर्वोच्च पंचायत यानी संसद को होता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अखिलेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया था कि इनके नए जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जनवरी 2017 को इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी।

---विज्ञापन---
HISTORY

Edited By

Naresh Chaudhary

First published on: Aug 31, 2022 06:07 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें